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Wednesday, July 2, 2014

14 जुलाई से नहीं चलेंगे नॉन सीटीएस चेक

दिनेश माहेश्वरी
कोटा
| नॉन सीटीएस चेक अब नहीं चलेंगे। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 30 जून 14 अंतिम तारीख तय की थी, जो समाप्त हो चुकी है। पहली जुलाई से बैंकों को इसे लागू करना था। अभी भी कुछ बैंक इसे लागू नहीं कर पाए हैं, इसलिए डेड लाइन 14 जुलाई कर दी है। नए सिस्टम में अब क्लियरिंग हाउस में चेक की जगह उसकी इमेज की फाइल भेजी जाएगी। बैंकों को अपने यहां सीटीएस (Cheque Truncation System) चेक के लिए एक नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है।नॉन सीटीएस चेक क्लियर नहीं होंगे। माइकर चेक बुक भी यूजलेस हो जाएगी। कहीं ग्राहक ने लोन के बदले किसी को पुराने चेक दे रखे हों तो वह वापस ले लें। माइकर चेक क्लियरिंग हाउस का कहना है कि अभी भी करीब 20 बैंक ऐसे हैं, जिन्होंने अपने यहां सीटीएस चेक के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टेवयर डाउनलोड नहीं किया है। 

12 हजार की जगह 5 हजार चेक ही : 
माइकर क्लियरिंग हाउस सेंटर के अधिकारियों का कहना है कि पहले शहर में माइकर चेक सिस्टम लागू हुआ था, तब इसकी शुरुआत हुई थी। अब सीटीएस आने के बाद माइकर सेंटर की उपयोगिता नहीं रहेगी। माइकर सेंटर के पास 38 बैंकों के पहले रोजाना 10 से 12 हजार चेक आते थे, अब मात्र 4000 से 5000 ही रह गए हैं। क्योंकि अब क्लियरिंग हाउस के पास चेक नहीं बल्कि चेकों की इमेज की फाइल भेजी जाएगी। वहीं से चेक क्लियर होकर संबंधित बैंकों के पास उनकी इमेज वापस अपलोड होगी। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर आरसी बिरला ने बताया कि उनकी गोरधनपुरा सर्किल ब्रांच में दो दिन पहले ही सीटीएस चेक क्लियरिंग के लिए नया सॉफ्टेवयर डाला जा चुका है। एसबीबीजे की एरोड्रम सर्किल शाखा के चीफ मैनेजर आरके जैन ने बताया कि उनकी ब्रांच में भी सॉफ्टेवयर डाउनलोड हो चुका है।
20 बैंक अभी भी बाकी
॥सीटीएस चेक के संबंध में बैंकों के लिए रिजर्व बैंक की गाइड लाइन 30 जून थी, जो अब बढ़ाकर 14 जुलाई कर दी गई है। इसी बीच बैंकों को अपने यहां सीटीएस चेक के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। अधिकांश बैंकों ने अंतिम तिथि तक यह काम कर लिया। फिर भी करीब 20 बैंक ऐसे हैं, जिन्होंने यह काम नहीं किया।
-केसी मीणा, इंचार्ज माइकर चेक क्लियरिंग हाउस