Showing posts with label now-pay-double-for-cancelling-your-rail-ticket. Show all posts
Showing posts with label now-pay-double-for-cancelling-your-rail-ticket. Show all posts

Saturday, November 7, 2015

कन्फर्म टिकट रद्द करना अब महंगा पड़ेगा

रेलवे ने टिकट रद्द कराने पर काटे जाने वाले रिफंड शुल्क में अनापशनाप बढ़ोतरी कर दी है। अब आरक्षित श्रेणी के कंफर्म टिकट रद्द कराने पर दोगुना शुल्क कटेगा। यदि ट्रेन छूटने में चार घंटे से कम समय बचा है तो कंफर्म टिकट रद्द कराने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। नए नियम 12 नवंबर से लागू होंगे।
द्वितीय श्रेणी के अनारक्षित, आरएसी व वेटलिस्ट टिकटों को रद्द कराने पर अब 15 रुपये के स्थान पर 30 रुपये, जबकि द्वितीय (रिजर्व) व अन्य श्रेणियों के टिकटों पर 30 रुपये के स्थान पर 60 रुपये रिफंड शुल्क के तौर पर काटे जाएंगे। कंफर्म आरक्षित टिकटों के मामले में ट्रेन प्रस्थान समय से 48 घंटे पहले टिकट रद्द कराने पर फर्स्ट एसी में 120 रुपये की जगह 240 रुपये, सेकंड एसी में 100 रुपये की जगह 200 तथा थर्ड एसी में 90 रुपये की जगह 180 रुपये रिफंड चार्ज वसूला जाएगा।इसी प्रकार गैर वातानुकूलित सेकंड क्लास स्लीपर का कंफर्म टिकट रद्द कराने पर 60 रुपये की जगह 120 रुपये, जबकि सामान्य सेकंड क्लास का टिकट रद्द कराने पर 30 की जगह 60 रुपये रिफंड शुल्क कटेगा। ट्रेन छूटने के 48 घंटे पहले से लेकर 12 घंटे पहले तक कंफर्म टिकट रद्द कराने पर किराये का 25 फीसद अथवा उपरोक्त नियमानुसार न्यूनतम राशि (जो अधिक हो) रिफंड के रूप में काटी जाएगी। अभी यह नियम 48 घंटे पहले से छह घंटे पहले तक रद्द कराने पर लागू है।
इसी प्रकार ट्रेन छूटने के 12 घंटे पहले से लेकर चार घंटे पहले तक कंफर्म टिकट रद्द कराने पर उपरोक्त नियमानुसार न्यूनतम अथवा किराये की 50 फीसद राशि (जो अधिक हो) काटी जाएगी। इसके बाद कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अभी यह नियम छह घंटे पहले से दो घंटे पहले तक के रद्द्दीकरण पर लागू है। यानि ट्रेन छूटने के दो घंटे बचे हैं और आप कंफर्म टिकट रद्द कराते हैं तो अभी कुछ रिफंड मिलता है। अब वह नहीं मिलेगा। रिफंड के लिए अब ट्रेन छूटने के चार घंटे पहले ही टिकट रद्द कराना होगा।
इसी प्रकार आंशिक रूप से कंफर्म टिकटों के मामले में ट्रेन छूटने के एक घंटे बाद तक ही रिफंड लिया जा सकेगा। अभी दो घंटे बाद तक यह सुविधा है। आरएसी और वेटलिस्ट टिकटों में भी ट्रेन छूटने के एक घंटे बाद तक ही रिफंड (क्लरिकल चार्ज काटने के बाद) मिलेगा। उसके बाद नहीं। अभी तीन घंटे बाद तक रिफंड मिलता है। रेल मंत्रालय के अनुसार जिन स्टेशनों पर कार्य के घंटों के बाद रिजर्व (पीआरएस) या अनरिजर्व (यूटीएस) या करेंट काउंटर खुले नहीं होंगे, वहां चुनिंदा यूटीएस काउंटर पर अनरिजर्व और रिजर्व दोनों तरह के टिकटों का रिफंड लिया जा सकेगा।