नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा है कि उन सभी अफवाहों को खारिज कर दिया है, जिसमें ये कहा जा रहा था कि दस रुपये का सिक्का बंद कर दिया गया है। बैंक ने कहा है कि दस रुपये का सिक्का बंद नहीं किया गया है और अगर कोई व्यक्ति इसको लेने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
व्हाट्स एप पर कुछ दिनों पहले एक मैसेज वायरल हुआ था, जिसमें कहा गया था कि सेंट्रल बैंकने दस रुपये के सिक्के को बंद कर दिया है। इसके बाद से दुकानदार, ऑटो रिक्शा और ठेलेवालों ने दस रुपये के सिक्के लेने से इनकार कर दिया था।
आरबीआई के प्रवक्ता अल्पना किल्लावाला ने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस सिक्के को लेने से इनकार ना करें। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कानून के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति सिक्का लेने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 489ए से लेकर 489ई के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।
व्हाट्स एप पर कुछ दिनों पहले एक मैसेज वायरल हुआ था, जिसमें कहा गया था कि सेंट्रल बैंकने दस रुपये के सिक्के को बंद कर दिया है। इसके बाद से दुकानदार, ऑटो रिक्शा और ठेलेवालों ने दस रुपये के सिक्के लेने से इनकार कर दिया था।
आरबीआई के प्रवक्ता अल्पना किल्लावाला ने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस सिक्के को लेने से इनकार ना करें। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कानून के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति सिक्का लेने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 489ए से लेकर 489ई के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।