Thursday, September 1, 2016

सीमेंट कंपनियों पर 6,715 करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 11 सीमेंट कंपनियों पर 6,715 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सीसीआई ने कंपनियों को कार्टेल बनाकर सीमेंट की कीमतें ऊंची रखने का दोषी पाया है एसीसी, बिनानी, अल्ट्राटेक जैसी कंपनियां और इनका संगठन सीमेंट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन इस जुर्माने की जद में आए हैं। नियामक ने ताजा आदेश प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल (कॉम्पैट) की ओर से जारी निर्देशों का पालन करते हुए दिया है।
कुछ साल पहले प्रतिस्पर्धा नियामक सीसीआई की ओर से 10 सीमेंट कंपनियों पर लगाए गए करीब छह हजार करोड़ के जुर्माना लगाया गया था। सीमेंट कंपनियों ने इसे कॉम्पैट में चुनौती दी थी। ट्रिब्यूनल ने जुर्माने को खारिज कर इस मामले को नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए वापस सीसीआई के पास भेज दिया था।मामले पर दोबारा जांच और सुनवाई के बाद प्रतिस्पर्धा नियामक ने नए सिरे से 10 कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। इसके अलावा श्रीसीमेंट को अनुचित कारोबारी तौर-तरीके अपनाने के लिए 398 करोड़ रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।
किस पर कितना अर्थदंड
कंपनी----जुर्माना राशि (करोड़ रुपये में)
जेपी----1,324
अल्ट्राटेक----1,175
एसीएल----1,163
एसीसी----1,148
लाफार्ज----490
श्री सीमेंट----398
सेंचुरी----274
इंडिया सीमेंट----187
बिनानी----167

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