कोटा। आयकर विभाग ने छह वित्त वर्ष का आटीआर5 एक साथ भरने का मौका दिया है। इसके लिए अंतिम तारीख 31 अगस्त है। किसी वजह से आपका आईटीआर5 आकलन वर्ष 2009-10 से 2014-15 के बीच अधूरा रह गया है तो इस अवसर का फायदा उठा सकते हैं। आयकर विभाग ने इस मई में इसके लिए अधिसूचना निकाली थी। टैक्स सलाहकारों का कहना है कि इसे किसी भी तरह से दोबारा टैक्स रिटर्न भरने का मौका नहीं समझना चाहिए।
इसका फायदा उन्हीं करदाताओं को मिलेगा जिन्होंने आयकर रिटर्न भरा है और किसी वजह से उनका आईटीआर5 अधूरा रह गया है। आईटीआर5 टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम प्रक्रिया है। ऑनलाइन रिटर्न भरने पर आईटीआर को सत्यापित करने के दो विकल्प दिए जाते हैं। इसके तहत डिजिटल हस्ताक्षर, आधार के जरिये वन टाइम पासवर्ड या बैंक एटीएम से सत्यापन किया जा सकता है। वहीं ऑफलाइन सत्यापन की स्थिति में आईटीआर5 का प्रिंट लेकर उसपर हस्ताक्षर करने के बाद आयकर विभाग को भेजना पड़ता है। किसी भी स्थिति में आयकर विभाग के पास इसके नहीं पहुंचने या हस्ताक्षर नहीं होने की स्थिति में इसे रद्द या अधूरा समझा जाता है।
क्या है आईटीआर 5
यह पावती की तरह है। टैक्स रिटर्न भरने के बाद आईटीआर 5 का प्रिंट लेकर उसपर हस्ताक्षर करके आयकर विभाग को भेजना पड़ता है। जिनका डिजिटल हस्ताक्षर है वह ऑनलाइन ही इसे जमा कर सकते हैं। इसकी प्राप्ति के बाद आयकर विभाग करदाता को इसकी सूचना देता है। इसके बाद ही टैक्स रिटर्न प्रक्रिया पूरी मानी जाती है। इसे किसी भी स्थिति में टैक्स रिटर्न के 120 दिन के भीतर आयकर विभाग में पहुंच जाना अनिवार्य है।
टैक्स रिटर्न भरने वालों को ही लाभ
आईटीआर 5 एक साथ छह साल का भरने का मौका उन्हीं लोगो को मिलेगा जिन्होंने इस दौरान टैक्स रिटर्न भरा है लेकिन किसी वजह से वह आईटीआर 5 नहीं भर सके हैं या आयकर विभाग तक उनका आईटीआर 5 नहीं पहुंच सका है। कई बार आईटीआर 5 पर हस्ताक्षर नहीं होने से भी यह रद्द हो जाता है और उस स्थिति में भी दोबारा भेजना पड़ता है। यह किसी भी तरह से दोबारा छह साल का टैक्स रिटर्न भरने का मौका नहीं है।
कब से होगी गणना
आकलन वर्ष 2009-10 से लेकर 2014-15 तक का आईटीआर एक साथ भरने की छूट दी गई है।
कैसे लें आईटीआर की जानकारी
सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट पर लॉगइन करें। इसके बाद ई-फाइलिंग टैब पर क्लिक करने पर सर्विसेज (सेवाएं) का विकल्प दिखेगा जिसपर क्लिक करने पर आपको आईटीआर5 रिसिप्ट स्टेटस का विकल्प मिलेगा। यहां क्लिक करने के बाद पैन नंबर और आकलन वर्ष या ई फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट नंबर डालकर आईटीआर5 की स्थिति जान सकते हैं।
इसका फायदा उन्हीं करदाताओं को मिलेगा जिन्होंने आयकर रिटर्न भरा है और किसी वजह से उनका आईटीआर5 अधूरा रह गया है। आईटीआर5 टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम प्रक्रिया है। ऑनलाइन रिटर्न भरने पर आईटीआर को सत्यापित करने के दो विकल्प दिए जाते हैं। इसके तहत डिजिटल हस्ताक्षर, आधार के जरिये वन टाइम पासवर्ड या बैंक एटीएम से सत्यापन किया जा सकता है। वहीं ऑफलाइन सत्यापन की स्थिति में आईटीआर5 का प्रिंट लेकर उसपर हस्ताक्षर करने के बाद आयकर विभाग को भेजना पड़ता है। किसी भी स्थिति में आयकर विभाग के पास इसके नहीं पहुंचने या हस्ताक्षर नहीं होने की स्थिति में इसे रद्द या अधूरा समझा जाता है।
क्या है आईटीआर 5
यह पावती की तरह है। टैक्स रिटर्न भरने के बाद आईटीआर 5 का प्रिंट लेकर उसपर हस्ताक्षर करके आयकर विभाग को भेजना पड़ता है। जिनका डिजिटल हस्ताक्षर है वह ऑनलाइन ही इसे जमा कर सकते हैं। इसकी प्राप्ति के बाद आयकर विभाग करदाता को इसकी सूचना देता है। इसके बाद ही टैक्स रिटर्न प्रक्रिया पूरी मानी जाती है। इसे किसी भी स्थिति में टैक्स रिटर्न के 120 दिन के भीतर आयकर विभाग में पहुंच जाना अनिवार्य है।
टैक्स रिटर्न भरने वालों को ही लाभ
आईटीआर 5 एक साथ छह साल का भरने का मौका उन्हीं लोगो को मिलेगा जिन्होंने इस दौरान टैक्स रिटर्न भरा है लेकिन किसी वजह से वह आईटीआर 5 नहीं भर सके हैं या आयकर विभाग तक उनका आईटीआर 5 नहीं पहुंच सका है। कई बार आईटीआर 5 पर हस्ताक्षर नहीं होने से भी यह रद्द हो जाता है और उस स्थिति में भी दोबारा भेजना पड़ता है। यह किसी भी तरह से दोबारा छह साल का टैक्स रिटर्न भरने का मौका नहीं है।
कब से होगी गणना
आकलन वर्ष 2009-10 से लेकर 2014-15 तक का आईटीआर एक साथ भरने की छूट दी गई है।
कैसे लें आईटीआर की जानकारी
सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट पर लॉगइन करें। इसके बाद ई-फाइलिंग टैब पर क्लिक करने पर सर्विसेज (सेवाएं) का विकल्प दिखेगा जिसपर क्लिक करने पर आपको आईटीआर5 रिसिप्ट स्टेटस का विकल्प मिलेगा। यहां क्लिक करने के बाद पैन नंबर और आकलन वर्ष या ई फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट नंबर डालकर आईटीआर5 की स्थिति जान सकते हैं।
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