हममें से कई साथियों ने मजीठिया वेतनमान के अनुसार अपने एरियर के क्लेम उप श्रम आयुक्त या संबंधित अदालतों में लगा दिए हैं या लगाने जा रहे हैं। साथियों एरियर का क्लेम बनाते हुए आप 30 प्रतिशत के अंतरिम राहत को जोड़ना ना भूलें। अंतरिम राहत 1 जनवरी 2008 से 10 नवंबर 2011 तक के कार्यकाल पर लागू होंगी। अंतरिम राहत की राशि पर आप 24 प्रतिशत तक का साधारण या सालाना चक्रवृद्वि ब्याज मांग सकते हैं। इसके अलावा चक्रवृद्वि ब्याज दर की गणना प्रतिदिन या महीने के अनुसार भी की जा सकती है।
कौन हैं हकदार
1. जिन संस्थानों में मजीठिया लागू नहीं किया गया और अंतरिम राहत भी नहीं दी गई।
2. जिन संस्थानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मजीठिया वेतनमान तो लागू कर दिया, परंतु वेजबोर्ड लागू करने से पहले अंतरिम राहत नहीं दी थी।
कौन हैं हकदार
1. जिन संस्थानों में मजीठिया लागू नहीं किया गया और अंतरिम राहत भी नहीं दी गई।
2. जिन संस्थानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मजीठिया वेतनमान तो लागू कर दिया, परंतु वेजबोर्ड लागू करने से पहले अंतरिम राहत नहीं दी थी।
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