कोटा। आम आदमी के लिए आयकर विभाग से रिफंड हासिल कर पाना सदा से ही दुश्वारी भरा काम रहा है। अब उनके ऊपर एक और जिम्मेदारी थोपी जा रही है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नियम बनाया है कि असेसमेंट वर्ष 2015-16 के दौरान यदि किसी को आयकर विभाग से रिफंड चाहिए, तो वह ऑनलाइन रिटर्न भरें। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं, तो विभाग कोई रिफंड नहीं देगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा पिछले दिनों जारी अधिसूचना संख्या 41 के मुताबिक अब चाहे जो भी रिटर्न फार्म भरने वाले आयकरदाता हों, उन्हें यदि रिफंड लेना है, तो ऑनलाइन रिटर्न फार्म भरना होगा।
इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या ओटीपी
उसमें आयकर दाता यदि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करते हैं तो अति उत्तम। यदि इलेक्ट्रानिक सिगनेचर की व्यवस्था नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक वेरीफिकेशन के लिए आधार संख्या भरें या फिर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) जैसी प्रक्रिया अपनाएं।
हालांकि, आयकर विभाग ने 80 वर्ष से ऊपर के सुपर सीनियर सिटीजन को इस प्रक्रिया से छूट दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) का कहना है कि सुपर सीनियर सिटीजन पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा।
उल्लेखनीय है कि सरकार पहले से ही पांच लाख रुपये से अधिक आमदनी वालों के लिए ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य किए हुए है।
टैक्स भरने के बाद अब बेंगलुरु नहीं भेजने होंगे पेपर
इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने वाले लोगों के लिए आयकर विभाग का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डारेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) एक खुशखबरी लेकर आया है।
अब आपको इनकम टैक्स भरने के बाद आईटीआर-वी का फॉर्म नहीं भेजना होगा। दरअसल, अब आपके वैरिफिकेशन के लिए आपका आधार कार्ड इस्तेमाल किया जाएगा।
सीबीटीडी ने घोषणा की है कि अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद आईटीआर-वी फॉर्म पोस्ट के जरिए भेजने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब वैरिफिकेशन आधार के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वैरिफिकेशन कोड का इस्तेमाल करके होगा।
आपको बता दें कि मौजूदा नियमों के तहत ऑनलाइन इनकम टैक्स भरने वाले लोगों को टैक्स भरने के 120 दिनों के अंदर आईटीआर-वी फॉर्म भरकर सीपीसी (सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर), बेंगलुरु को भेजना होता है।
वन टाइम पासवर्ड से होगा वैरिफिकेशन
सीबीडीटी ने 2015-16 के इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को एक नया विकल्प दिया है, जिसमें वह अपना आधार नंबर दे सकते हैं। यह आयकर विभाग की वेबसाइट पर वन टाइम पासवर्ड के जरिए वैरिफाई किया जाएगा।आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए नए तरीके के तहत इलेक्ट्रॉनिक वैरिफिकेशन कोड शुरू किया है।
उनके अनुसार जल्द ही यह सुविधा आयकर विभाग की वेबसाइट पर ई-फाइलिंग लिकं के साथ शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद ऑनलाइन टैक्स भरने वाले लोगों को आईटीआर-वी फॉर्म को बेंगलुरु में सीपीसी को नहीं भेजना होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नियम बनाया है कि असेसमेंट वर्ष 2015-16 के दौरान यदि किसी को आयकर विभाग से रिफंड चाहिए, तो वह ऑनलाइन रिटर्न भरें। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं, तो विभाग कोई रिफंड नहीं देगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा पिछले दिनों जारी अधिसूचना संख्या 41 के मुताबिक अब चाहे जो भी रिटर्न फार्म भरने वाले आयकरदाता हों, उन्हें यदि रिफंड लेना है, तो ऑनलाइन रिटर्न फार्म भरना होगा।
इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या ओटीपी
उसमें आयकर दाता यदि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करते हैं तो अति उत्तम। यदि इलेक्ट्रानिक सिगनेचर की व्यवस्था नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक वेरीफिकेशन के लिए आधार संख्या भरें या फिर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) जैसी प्रक्रिया अपनाएं।
हालांकि, आयकर विभाग ने 80 वर्ष से ऊपर के सुपर सीनियर सिटीजन को इस प्रक्रिया से छूट दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) का कहना है कि सुपर सीनियर सिटीजन पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा।
उल्लेखनीय है कि सरकार पहले से ही पांच लाख रुपये से अधिक आमदनी वालों के लिए ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य किए हुए है।
टैक्स भरने के बाद अब बेंगलुरु नहीं भेजने होंगे पेपर
इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने वाले लोगों के लिए आयकर विभाग का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डारेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) एक खुशखबरी लेकर आया है।
अब आपको इनकम टैक्स भरने के बाद आईटीआर-वी का फॉर्म नहीं भेजना होगा। दरअसल, अब आपके वैरिफिकेशन के लिए आपका आधार कार्ड इस्तेमाल किया जाएगा।
सीबीटीडी ने घोषणा की है कि अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद आईटीआर-वी फॉर्म पोस्ट के जरिए भेजने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब वैरिफिकेशन आधार के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वैरिफिकेशन कोड का इस्तेमाल करके होगा।
आपको बता दें कि मौजूदा नियमों के तहत ऑनलाइन इनकम टैक्स भरने वाले लोगों को टैक्स भरने के 120 दिनों के अंदर आईटीआर-वी फॉर्म भरकर सीपीसी (सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर), बेंगलुरु को भेजना होता है।
वन टाइम पासवर्ड से होगा वैरिफिकेशन
सीबीडीटी ने 2015-16 के इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को एक नया विकल्प दिया है, जिसमें वह अपना आधार नंबर दे सकते हैं। यह आयकर विभाग की वेबसाइट पर वन टाइम पासवर्ड के जरिए वैरिफाई किया जाएगा।आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए नए तरीके के तहत इलेक्ट्रॉनिक वैरिफिकेशन कोड शुरू किया है।
उनके अनुसार जल्द ही यह सुविधा आयकर विभाग की वेबसाइट पर ई-फाइलिंग लिकं के साथ शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद ऑनलाइन टैक्स भरने वाले लोगों को आईटीआर-वी फॉर्म को बेंगलुरु में सीपीसी को नहीं भेजना होगा।
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