Sunday, March 27, 2016

यदि नहीं किया है तो अब‍ भी कर सकते हैं अंतरिम राहत का दावा

साथियों, आप में से कइयों ने अपने एरियर का दावा उप श्रमायुक्‍त (DLC) या सक्षम प्राधिकरण के समक्ष कर रखा है। यदि आपने अपने इस दावे में अंतरिम राहत की राशि नहीं जोड़ी है, तो आप अभी भी इसके लिए दावा कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि अंतरिम राहत 30 फीसद की दर से 8 जनवरी 2008 से 10 नवंबर 2011 के बीच के लिए लागू होती है (इसके बाद 11 नवंबर 2011 से मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिशें लागू हो गई थी)। आप अपनी मूल मजदूरी (basic wage) पर अंतरिम राहत की राशि ब्‍याज सहित निकाल कर एक कवरिंग लैटर के साथ अपने एरियर राशि के क्‍लेम में जुड़वा सकते हैं।
केंद्र सरकार ने श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम 1955 की धारा 13क की उप-धारा (1) और धारा 13घ के साथ पठित 13क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शुक्रवार, 24 अक्‍टूबर 2008 को अंतरिम दरों की अधिसूचना (Notification) क्रमश: S.O.2524(E) और S.O.2525(E) जारी की थी। S.O.2524(E) श्रमजीवी पत्रकारों और S.O.2525(E) गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों एवं समाचार अभिकरण कर्मचारियों (news agency employees) के संबंध में हैं। जब तक वेजबोर्ड लागू नहीं होता तब तक अंतरिम राहत मिलती रहती है। अंतरिम राहत का उल्‍लेख मजीठिया वेजबोर्ड (हिंदी में पेज नंबर 18 और अंग्रेजी में 20 नंबर पर) में भी हैं। इसकी तिथि की त्रुटि को पेज नंबर 2 (हिंदी व अंग्रेजी) पर संशोधित किया गया है।
दो पृष्ठ में समाहित अंतरिम राहत की अधिसूचना (Notification) हम आप को उपलब्‍ध करवा रहे हैं। जरुरत पड़ने पर आप अंतरिम राहत के क्‍लेम के साथ इसकी कॉपी लगा सकते हैं। इसकी jpg और pdf फाइल डाउनलोड करने के लिए नीचे क्लिक करें:
यदि आपको इसकी Attested हार्ड कॉपी चाहिए तो इसके लिए कुल 75 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इसमें 70 रुपये शुल्‍क और पांच रुपये फोटोकॉपी के हैं। अप्रैल 2016 से यह शुल्‍क 90 रुपये हो जाएगा और आपको इसके 95 रुपये अदा करने पड़ेंगे। अधिसूचना (Notification) मांगते हुए आपको दिनांक 24 अक्‍टूबर 2008 के साथ S.O.2524(E) और S.O.2525(E) का उल्‍लेख भी करना पड़ेगा। इसके लिए आप यहां संपर्क कर सकते हैं।
DEPARTMENT OF PUBLICATION
CIVIL LINES, BEHIND OLD SECRETARIAT
(DELHI VIDHAN SABHA)
DELHI-110054
Website: www.deptpub.gov.in
Email: acop-dep@nic.in and pub.dep@nic.in
PH. 011-23817823/9689
Metro Station: Vidhan Sabha
यदि आप इसे व्‍यक्तिगत रूप से लेने जा रहे हैं तो सरकारी कार्यदिवस पर और कम से कम 1 घंटे का समय लेकर जाएं। क्‍योंकि इसकी Attested कॉपी और शुल्‍क अदा करने में इतना समय लग जाएगा। इस जगह को ढूंढने में भी आपको थोड़ी सी दिक्‍कत आ सकती है। इसको आप यहां Egazette क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं।
साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 14 मार्च 2016 के अपने ताजा आदेश में माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने 20 जे की आड़ में मजीठिया वेजबोर्ड देने से बच रहे अखबार मालिकानों को आईना दिखा दिया है और अपना हक लेने के लिए कर्मचारियों को रिकवरी डालने का ऑप्‍शन भी दिया है। यदि आपने मजीठिया वेजबोर्ड के लिए अभी तक कोई दावा पेश नहीं किया है और इसके बारे में सोच रहे हैं तो जल्‍द ही अंतरिम राहत समेत रिकवरी बनवाकर अपना दावा पेश करें। दावा कैसे पेश किया जाए इसको समझने में यदि आपको कोई दिक्‍कत आ रही है तो आप कर्मचारियों की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का केस लड़ रहे हैं वकीलों से या फि‍र जिन साथियों ने रिकवरी डाल रखी है उनसे बेहिचक संपर्क कर सकते हैं।

परमानंद पांडेय
वरिष्ठ वकील
सुप्रीम कोर्ट

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