Monday, November 28, 2016

आईडीएस की पहली किश्त 30 नवंबर तक करें जमा, नहीं तो...

नई दिल्ली। अगर अपने इनकम डिस्क्लोजर स्कीम 2016 के तहत कोई कालाधन घोषित किया है तो 30 नवंबर तक देय टैक्स की प्रथम किश्त जमा कर दें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी ओर से ​देय कालेधन पर की गई घोषणा अवैध हो जाएगी। आयकर विभाग ने इस संबंध में चेतावनी जारी कर दी है और इस आशय के विज्ञापन भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिए हैं। 
29362 करोड़ होनी है जमा
 जून 2016 से सितंबर 2016 तक चली इस स्कीम में देशी कालाधन जमा करने वालों को अवसर दिया गया था कि अगर वे इस दौरान काला धन जमा कर देेते हैं तो इस पर 45 प्रतिशत टैक्स देय होगा। 
साथ ही शेष धन को उनकी वैध अर्थात सफेद आय मान ली जाएगी और उनसे इस संबंध में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत कुल 64275 लोगों ने आय 65250 करोड़ की काली आय घोषित की थी। इस तरह से इस पर कुल 29362 करोड़ टैक्स देय होगा। 
पहली किश्त में मिलेंगे 7340
करोड़ इस टैक्स को तीन किश्तों में दिया जाना है। पहली किश्त में 25 प्रतिशत टैक्स दिया जाना है, जिसकी डेडलाइन 30 नवंबर है। दूसरी किश्त में 25 प्रतिशत टैक्स दिया जाना है, इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2017 हैै। 
शेष 50 प्रतिशत टैक्स चुकाने की डेडलाइन 30 सितंबर 2017 रखी गई है। इस तरह से सरकार को 30 नवंबर 2016 तक टैक्स की पहली किश्त के रूप में 7340 करोड़ रुपये मिलने हैं। नहीं तो रद्द हो जाएगी कालेधन की घोषणा लेकिन अगर कोई कालाधन घोषित करने वाला इस अवधि में अपने टैक्स की पहली किश्त नहीं देता है तो उसकी कालेधन की घोषणा और उससे जुड़ी माफी की शर्त रद्द मानी जाएगी।

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