Tuesday, February 28, 2017

आरबीआई जल्द बाजार में लाएगी दस रुपये के नए प्लास्टिक नोट

नई दिल्ली।.रिजर्व बैंक के डिप्टी गर्वनर एस एस मूंदड़ा ने बताया कि दस रुपये के प्लास्टिक के नोट जल्दी ही बाजार में आ सकते है।
मूंदड़ा ने पत्रकारों को इस संबंध में पूछे प्रश्न पर कहा कि प्लास्टिक के नोट छापने के लिए सुरक्षा एजेन्सियों की अनुमति मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि अब प्लास्टिक एवं स्याही खरीदने के बारे में निविदाएं मांगने का काम शुरू होने के बाद प्लास्टिक के नोट छापने की कार्यवाही तीव्रता से की जायेगी।
उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट जयपुर ही नहीं बल्कि देश के सभी स्थानों पर भेजे जायेंगे। दो हजार रुपये के नोटों को वापस लेने के बारे में पूछे प्रश्न पर उन्होंने कहा कि यह अफवाह है। दो हजार रुपये के नोटों के चलन पर बाबा रामदेव द्वारा उठाये सवाल के बारे में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है।    

Wednesday, February 22, 2017

 3 घंटे में निकाल सकेंगे PF की रकम, पेंशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म

केंद्र सरकार देश के करोड़ों पीएफ धारकों (प्रॉविडेंट फंड) और पेंशनभोगियों को खुशखबरी दे सकती है। इसके तहत अप्रैल से पीएम का पैसा निकालना आसान हो जाएगा। पीएफ से निकासी और पेंशन संबंधी कामकाज के लिए पीएफ ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना होगा। इन सभी काम को ऑनलाइन किया जा सकेगा।
अप्रैल से फंड निकालना आसान
अप्रैल से प्रॉविडेंट फंड से पैसा निकालना आसान हो जाएगा। पीएफ विद्ड्रॉल के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के 3 घंटे के अंदर पीएफ की रकम आपके अकाउंट में आ जाएगी। इसके अलावा मेंबर अपनी पेंशन तय करने के लिए भी ऑनलाइन एप्लिकेशन कर सकेंगे। इसके लिए उनको पीएफ विदड्रॉल फॉर्म या पेंशन तय करने के लिए फॉर्म भर कर अपनी कंपनी या संस्‍थान में जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। इससे ईपीएफओ के करीब 17 करोड़ सदस्यों को फायदा होगा। 
निकासी के लिए ऑनलाइन भरा जाएगा फॉर्म
पीएफ खाते को ऑनलाइन जोड़ने का काम जारी प्रॉविडेंट फंड ऑफिस के मुताबिक, विभाग के सभी फील्ड ऑफिस को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है और उम्मीद है कि अप्रैल के अंत तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा।  अप्रैल से विभाग फंड से निकासी और पेंशन सेटेलमेंट के लिए एप्पलीकेशन ऑनलाइन माध्यम से ले सकेगा। 
कुछ ही घंटों में होगा सेटलमेंट
कुछ ही घंटों में मिल जाएगा पीएफ का पैसा ईपीएफओ की कोशिश है कि वह सभी तरह के क्लेम को आवेदन प्राप्त होने के कुछ ही घंटों में पूरा कर दे। मिलास के तौर पर विभाग की कोशिश है कि पीएफ से निकासी की आवेदन मिलने के 3 घंटे के अंदर वह फैसला ले सके। मौजूदा समय में ईपीएफओ नियम के मुताबिक आवेदन मिलने के 20 दिनों के अंदर विभाग को क्लेम सेटेलमेंट करना होता है

मौजूदा समय में कैसा होता है आवेदन
मौजूदा वक्त में ईपीएफओ मेंबर्स को पीएफ विदड्रॉल के लिए फॉर्म भरना होता है। यह फॉर्म कंपनी या संस्‍थान में एचआर डिपॉर्टमेंट के पास जमा कराना होता है। इसके बाद पीएफ विद्ड्रॉल फार्म संबंधित कंपनी या संस्‍थान से संबं‍धित ईपीएफओ ऑफिस को जाता है। इसके बाद पीएफ क्‍लेम का सेटलमेंट होता है। इसके बाद पीएफ क्‍लेम का सेटलमेंट होता है। इस प्रॉसेस में कई बार लंबा समय लग जाता है।  
 4 करोड़ हैं एक्टिव सदस्य
मौजूदा वक्त में ईपीएफओ के एक्टिव मेंबर्स की संख्या करीब 4 करोड़ है। वहीं ईपीएफओ के कुल मेंबर्स की संख्‍या करीब 17 करोड़ है। 
  कब निकाल सकते हैं अपना पीएफ?
कब निकाल सकते हैं अपना पीएफ? ईपीएफओ मेंबर्स अगर 60 दिन से बेरोजगार है तो वह अपना पीएफ निकाल सकता है। नौकरी में रहते हुए पीएफ नहीं निकाल सकते हैं।

ऑनलाइन शॉपिंग में छूट के नाम पर हो रहा फर्जीवाड़ा

भारत में तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स बाजार में छूट (डिस्काउंट) के नाम ‘खेल’ चल रहा है। उत्पाद पर दिखाई जाने वाली छूट के फर्जी होने के दावे सामने आए हैं।
एक सर्वेक्षण में 41 फीसदी खरीदार इसके भुक्तभोगी बताए गए हैं। सरकार ने भी इससे जुड़े आंकड़े तलब किए हैं।‘लोकल सर्कल’ नामक संस्था द्वारा यह सर्वेक्षण 200 जिलों में 10 हजार लोगों के बीच किया गया है।
सर्वेक्षण के मुताबिक, ऑनलाइन बाजार में उत्पादों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को बढ़ाकर भारी छूट मुहैया कराई जाती है। 34 फीसदी
लोग इस मामले में समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है। जबकि 25 फीसदी खरीदार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में होने वाली गड़बड़ी से अनभिज्ञ थे।
हालांकि ई-कॉमर्स कंपनियों का कहना है कि वह सिर्फ माध्यम हैं। जिन विक्रेताओं द्वारा ऐसा किए जाने की सूचना या शिकायत मिलती है, उन्हें तत्काल प्रभाव से काली सूची में डाल दिया जाता है।
आंकड़ें पर एक नजर
- 76 अरब डॉलर पहुंच जाएगा भारतीय ई-कॉमर्स बाजार 2021 तक
-60 करोड़ डॉलर से 12.3 अरब डॉलर हो गया भारत का ई-कॉमर्स बाजार दो साल में
(नील्सन के एक अध्ययन के मुताबिक)
सख्त कदम जरूरी
‘लोकल सर्कल’ संस्था का कहना है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को और जिम्मेदार बनना होगा। ई-कॉमर्स को एकजुट होकर धांधली करने वाले विक्रेताओं को प्रतिबंधित करना चाहिए।

Monday, February 20, 2017

विमानों में फोन और इंटरनेट की सुविधा जल्द ही

जल्द ही प्लेन में भी कॉल करने और इंटरनेट इस्तेमाल करने की मंजूरी मिल सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन (डीओटी) ने एविएशन मिनिस्ट्री को एक प्लान भेजा है। इसके तहत यात्री प्लेन में वॉइस, विडियो और डेटा सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकेंगे।
डीओटी ने विमान में कनेक्टिविटी को लेकर एक महीने पहले इंडियन टेलिग्राफ रूल्स और इंडियन टेलिग्राफ ऐक्ट में बदलाव के लिए एक ड्राफ्ट प्लान सचिवों की एक समिति को भेजा था। इसको लेकर गृह मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। इन्हें शामिल कर इस महीने के अंत तक एक फाइनल प्रपोजल तैयार कर भेजा जाएगा।
गृह मंत्रालय ने ये भी पूछा है कि विमानों में कनेक्टिविटी के लिए किन सैटलाइट्स (भारतीय या फिर विदेशी) की मदद ली जाएगी। विमानों में कनेक्टिविटी जमीन से हवा और सैटलाइट कम्युनिकेशन के जरिए दी जा सकती है। लेकिन डीओटी का मानना है कि विमानों में कनेक्टिविटी सैटलाइट्स के जरिए ही दी जाए।
बताया जा रहा है कि विमानों में वायरलेस इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। इसे एक ऑन-बोर्ड राउटर के जरिए दिया जाएगा, जो विमान पर लगे एक एंटीना से जुड़ा होगा। ये ऐंटेना सैटलाइट से इंटरनेट सिग्नल को कैच करेगा। इसका जमीन से हवा में होने वाले कम्युनिकेशन चैनल से कोई रिश्ता नहीं होगा। इस चैनल का इस्तेमाल एयर ट्रैफिक कम्युनिकेशन के लिए पायलट करते हैं।

चटकने पर खुद-ब-खुद ठीक हो जाएगा यह स्मार्टफोन

फ्रांस के वैज्ञानिकों ने एक भविष्य के स्मार्टफोन का प्रारूप तैयार किया है जो टूटने या चटकने पर खुद-ब-खुद ठीक हो सकता है। चारों तरफ से खास शीशे से ढका हुआ यह फोन गिरने या अन्य वजह से अगर टूटता है तो इसके अंदर एक वाइब्रेशन पैदा होता है। यह वाइब्रेशन गरमी पैदा करता है जिससे शीशा पिघलता है और वह फोन खुद-ब-खुद जुड़ जाता है।
फिलहाल कंपनी ने  यह जानकारी नहीं दी है कि फोन के डिसप्ले के अलावा अगर इसके अंदर के पार्ट्स खराब होते हैं तो वह कैसे ठीक होंगे। कुछ खबरों के मुताबिक कंपनी ने किसी खास तकनीक का प्रयोग किया है जिसकी वजह से फोन के अंदर के हार्डवेयर पाट्र्स खराब ही नहीं होंगे। टेक जगत के मुताबिक इस फोन का बाहरी भाग भले ही खास शीशे का हो मगर अंदर की बॉडी ठोस एल्युमिनियम से तैयार की गई है।
टेक्सट को वॉयस मैसेज में बदल देगा
एलो नाम के इस फोन में कंपनी ने वॉयस कंट्रोल और फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। यानी इस फोन को आवाज या चेहरे की पहचान कराकर अनलॉक किया जा सकता है। भविष्य के इस फोन पर टेक्स्ट के रूप में आए मैसेज को आवाज में बदलकर सुना भी जा सकता है और बोलकर उनका जवाब भी दिया जा सकता है। इसमें वे सभी फीचर शामिल होंगे जो एक साधारण स्मार्टफोन में होते हैं।
टच स्क्रीन और बटन दबाने की जरूरत नहीं
एलो स्मार्टफोन में बेहतरीन वॉयस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस फोन को न सिर्फ अनलॉक करने बल्कि कॉल करने , वॉल्यूम बढ़ाने, गाना सुनने या फिर कुछ लिखने के लिए टच स्क्रीन या कोई अन्य बटन दबाने की जरूरत नहीं होगी। फोन को बोलकर कोई भी कमांड दिया जा सकता है। यह बोलते ही सारे काम खुद-ब-खुद करने लगेगा।

नकदी में दो लाख से अधिक के गहनों की खरीद पर लगेगा टैक्स

पहली अप्रैल से आपको दो लाख रुपये से अधिक की ज्वैलरी कैश में खरीदने पर एक फीसद टैक्स देना होगा।अभी स्रोत पर एकत्रित इस टैक्स यानी टीसीएस के लिए नकदी खरीद की सीमा पांच लाख रुपये है। वित्त विधेयक 2017 पारित होने के बाद गहने भी सामान्य वस्तुओं की कैटेगरी में आ जाएंगे।
सामान्य वस्तुओं पर दो लाख से अधिक की नकद खरीद पर एक प्रतिशत टीसीएस देना होता है। पिछले बजट में यह टैक्स लगाया गया था।वित्त विधेयक 2017 में टीसीएस के लिए कैश में गहनों की पांच लाख से अधिक की खरीद सीमा को खत्म करने का प्रस्ताव है।इसकी वजह यह है कि 2017-18 के बजट में तीन लाख रुपये से अधिक के नकदी सौदों पर पाबंदी लगा दी गई है। इसका उल्लंघन करने पर नकदी लेने वाले व्यक्ति पर उतनी ही राशि का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।यानी अगर आप पांच लाख रुपये की ज्वेलरी कैश देकर खरीदते हैं, तो ज्वैलर को सीमा से अधिक की दो लाख रुपये की राशि के बराबर पेनाल्टी चुकानी होगी।चूंकि ज्वैलरी की खरीद के लिए कोई खास प्रावधान नहीं है। ऐसे में अब इसे सामान्य वस्तुओं के साथ मिला दिया गया है।एक अधिकारी के मुताबिक, 'आयकर कानून में दो लाख से अधिक की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर एक प्रतिशत का टीसीएस लगाने का प्रावधान है। वस्तुओं की परिभाषा में आभूषण भी आते हैं।ऐसे में नकदी में दो लाख से ज्यादा के गहनों की खरीद पर एक फीसद टीसीएस लगेगा। बड़ी राशियों के लेनदेन के जरिये काले धन के सृजन को रोकने के लिए बजट प्रस्ताव के बाद पांच लाख की सीमा को खत्म करने को संसद की मंजूरी मिल गई है।

Saturday, February 18, 2017

प्रीपेड वॉलेट का कोई भविष्य नहीं

एचडीएफसीबैंक के एमडी और सीईओ आदित्य पुरी ने कहा है कि पेटीएम जैसे प्रीपेड वॉलेट बिजनेस का कोई भविष्य नहीं है। इनका मार्जिन बहुत कम होता है। कैशबैक के जरिए ग्राहकों को जोड़ने वाली कंपनियां घाटे में हैं। पुरी शुक्रवार को यहां नैस्कॉम समिट में बोल रहे थे। पुरी का बयान इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि एचडीएफसी बैंक की भी 'चिल्लर' नाम से वॉलेट सर्विस है।
उन्होंने कहा, 'वॉलेट मार्केट की लीडर कंपनी पेटीएम 1,651 करोड़ रुपए घाटे में है। आप ऐसा बिजनेस नहीं चला सकते जिसमें कहें कि 500 रुपए के भुगतान पर 250 रुपए कैशबैक पाएं। वॉलेट कंपनियां अलीबाबा का मॉडल भी नहीं अपना सकतीं क्योंकि भारतीय रेगुलेटर चीन से बेहतर हैं। मेरे खाते में 1,651 करोड़ का नुकसान नहीं है। कैशबैक को छोड़ दें तो क्या एचडीएफसी बैंक के वॉलेट से बेहतर कोई वॉलेट है?' गौरतलब है कि सिर्फ डिजिटल वॉलेट चलाने वाली कंपनियों और बैंकों के बीच इन दिनों काफी मतभेद चल रहे हैं। पिछले महीने आईसीआईसीआई बैंक ने फ्लिपकार्ट के 'फोनपे' पर पैसे का ट्रांसफर रोक दिया था। इससे पहले एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए पेटीएम पर पैसे ट्रांसफर की सुविधा पर रोक लगाई थी। पुरी ने कहा, ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन के लिए बैंकों ने अपने वॉलेट लांच किए हैं।
सिर्फ वॉलेट चलाने वाली कंपनियों को इंटरमीडियरी के तौर पर बैंकों की जरूरत होती है। वहीं से वॉलेट में पैसे आते हैं। यूपीआई के आने से बैंक कम समय में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं।
पेमेंट बैंकों द्वारा जमा पर 7% तक ब्याज देने की घोषणा पर पुरी ने कहा कि इतना ज्यादा ब्याज लंबे समय तक नहीं दिया जा सकता। गौरतलब है कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने 7.25% ब्याज देने की घोषणा की है।
पेटीम का पेमेंट बैंक भी जल्दी
एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी ने फंसे कर्ज के लिए अलग बैंक बनाने के विचार का समर्थन किया है। उनके अनुसार एनपीए की सर्वकालिक समस्या के समाधान में मदद करने वाले किसी भी कदम का स्वागत है। पुरी ने शुक्रवार काे नैसकाम के एक कार्यक्रम में संवाद में कहा, फंसे कर्ज के लिए अलग बैंक (नेशनल बेड बैंक) का विचार बुरा नहीं है। सरकार और नियामक विभिन्न चर्चा कर रहे हैं कि एनपीए की समस्या से कैसे निपटा जाए और यह जरूरी भी है ताकि बैंकिंग प्रणाली और अधिक करने में सक्षम हो। उन्होंने कहा कि इस बारे में बैंक्रप्सी कोड पर भी चर्चा हो रही है। इसके साथ ही हम बैंकर भी एनपीए मुद्दे के निपटान को लेकर काम कर रहे हैं। लगभग 20% बैंकिंग आस्तियां दबाव में या फंसी हुई हैं और सितंबर तिमाही में एनपीए 13.5% रहा।
इसमें भी 90% से अधिक फंसा हुआ कर्ज सरकारी बैंकों के पास है। सरकार ने वित्त वर्ष 2017 पूर्व वित्त वर्ष में इन बैंकों में बड़ी राशि डाली है और अगले दो वित्त वर्ष में इनकी मांग कम से कम 91000 करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है। फंसे कर्ज के लिए अलग से बैंक का विचार लंबे समय से चल रहा है लेकिन हाल ही में आर्थिक समीक्षा में एक बार फिर इस तरह के संस्थान की जरूरत पर जोर दिया गया है।





Friday, February 17, 2017

नकली 2000 रुपये के नोट में है असली के 11 फीचर्

भारत बांग्लादेश सीमा पर बीते दिनों पकड़े गये 2000 रुपये के नकली करेंसी को देख सुरक्षा एजेंसियां काफी सकते में हैं। नकली नोट की पहचान के लिए बैंक ने मानक बनाए है जिससे आप 2000 रुपये के असली और नकली करेंसी नोट को आसानी से पहचान सकते है।  दो हजार के जाली नोट की पहचान ऐसे करें
500 और 1000 के पुराने नोट बंद होने से उनके जाली नोटों का खतरा भले ही कम हो गया है। लेकिन देश में कई जगहों पर 2000 रुपये के जाली नोट मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। 
नकली नोटों में यह नहीं
सूक्ष्म अक्षरों में लिखा आरबीआई और 2000 रुपये, जिसे मिंट मशीन से ही देखा जा सकता है
बांई ओर बना आयत और उसमें लिखा 2000, जो खासतौर पर दृष्टिबाधितों के पढ़ने के लिए है
नोट पर आड़ी खींची गईं सात रेखाएं, नकली नोट पर होती हैं, लेकिन दृष्टिबाधितों के अनुरूप नहीं
तस्कर असली नोट के 17 में से 11 सिक्युरिटी फीचर्स कॉपी करने में कामयाब हो गए हैं। इसमें वाटरमार्क, अशोक स्तंभ और आर.बी.आई गवर्नर के हस्ताक्षर  भी शामिल हैं। हालांकि जाली नोटों की प्रिंटिंग और पेपर की गुणवत्ता खराब है। इससे अब नकली नोटों को पहचानना मुश्किल हो गया है। जांच से जुड़े अधिकारियों ने आशंका जाहिर की है जल्द ही ये नकली नोट भारतीय बाजार में पहुंच सकते हैं जिसे समय रहते कंट्रोल करने की आवश्यकता है।
जाली नोटों में इसकी नकल की गई
देवनागरी लिपि में नोट का मूल्य
महात्मा गांधी की तस्वीर
गारंटी वक्तव्य और गवर्नर के हस्ताक्षर
अंकों के पैनल और अशोक स्तंभ का चिन्ह
नोट छपाई का साल
स्वच्छ भारत का लोगो
16 भाषाओं में नोटों का मूल्य
मंगलयान की तस्वीर 
इन पर भी रखें नजर 
2000 की छिपी हुई आकृति, जो नोट नकली नोट में विभिन्न कोणों से भी देखने पर दिखाई नहीं देते
सुरक्षा रेखा पर आरबीआई, 2000 और भारत लिखा है, असली नोट में इसका रंग बदलता है
गांधी का वॉटरमार्क और इलेक्ट्रोलाइट 2000 फीचर की गुणवत्ता नकली नोटों में ठीक नहीं होती है
500 और 1000 रुपये के ही थे ज्यादातर जाली नोट नोटबंदी के पहले
 

Thursday, February 16, 2017

6.60 लाख रुपये में करें उड़ने वाली कार की बुकिंग

रोड पर ट्रैफिक की बढती समस्या से निजात दिलाने के लिए फ्लाइंग कार अब कांसेप्ट से जल्द ही आपको रोड से दौड़ते हुए हवा में उड़ाती नजर आएगी। डच कार कंपनी पैल-वी ने उड़ने वाली कार चलाने के सपने को हकीकत में बदल दिया है। दुनिया की पहली कर्शियल उड़ने वाली कार की बिक्री आम लोगों के लिए शुरू कर दी है। ग्राहक दो उड़ने वाली कारें, लिबर्टी स्पोर्ट और लिबर्टी पायनियर की प्री-बुकिंग शुरू कर सकते हैं।
आपको बता दें की आप कार की बुकिंग मात्र 6.60 लाख रुपए देकर स्पोर्ट और पायनियर को 16.70 लाख रुपए देकर बुक कर सकते हैं। कंपनी ने लिबर्टी स्पोर्ट की कीमत 2 करोड़ 70 लाख रुपए और लिबर्टी पायनियर की कीमत 4 करोड़ 1 लाख रुपए रखी
है। कार की डिलेवरी यूरोप में 2018 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है।
स्पीड और माइलेज
इस कार को कॉपटर बनने में 10 मिनट लगता है। जमीन पर ये कार 161 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। हवा में 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकेंगी। एक लीटर इंधन में ये 11 किलोमीटर चलेंगी। एक्स्ट्रा पैसे देने पर खरीदारों को ट्रेनिंग सेशन और सारे ही उपकरणों का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इन कारों में फोल्ड किए जा सकने वाले रोटर ब्लेड लगे हैं जो जमीन पर फोल्ड रहेंगे और उड़ने के लिए हेलीकॉप्टर की तरह घूमेंगे। 

6.60 से 16.70 रुपए में करे बुकिंग
पैल-वी ने दो कार लिबर्टी स्पोर्ट और लिबर्टी पायनियर की बिक्री शुरू की है। लिबर्टी स्पोर्ट की कीमत 4 लाख डॉलर (2.70 करोड़ रुपए) और 6 लाख डॉलर (4.1 करोड़ रुपए) तय। स्पोर्ट को 6.60 लाख रुपए देकर बुक कर सकते हैं। पायनियर को रिजर्व करने के लिए 16.70 लाख रुपए खर्चने होंगे। बुकिंग के लिए दिए हुए पैसे नॉन रिफंडेबल है।

टीवी पर भी देख सकेंगे फेसबुक पर पोस्ट वीडियो

फेसबुक ने एक नया एप लांच करने जा रहा है, जिसकी मदद से सोशल मीडिया पर पोस्ट वीडियो टीवी पर भी देखा जा सकेगा। यह नया एप एप्पल टीवी, अमेजन के फायर टीवी और सैमसंग स्मार्ट टीवी के लिए है। इससे फेसबुक के यूजरों को इस सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाले गए वीडियो को बड़ी स्क्रीन पर देखने की सुविधा मिलेगी।मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम भले छोटा हो लेकिन फेसबुक की महत्वाकांक्षा वीडियो सर्विस क्षेत्र में यूट्यूब से प्रतिस्पर्धा करने की है। फिलहाल इस एप से फेसबुक यूजर शेयर किए गए वीडियो को आसानी से टीवी पर भी देख सकेंगे।एक ब्लॉग पोस्ट में प्रोडक्ट मैनेजर डाना सिटलर और इंजीनियरिग मैनेजर एलेक्स ली ने कहा, "पिछले साल हमने आपको अपने टीवी पर फेसबुक से वीडियो देखने की सुविधा दी थी और आज इसकी क्षमता में विस्तार करने की घोषणा की है। इस एप के जरिये आप दोस्तों द्वारा साझा किए गए वीडियो या लाइव वीडियो को भी टीवी पर देख सकेंगे।

Monday, February 13, 2017

ऑनलाइन भुगतान के समय 58% लोग छोड़ देते हैं खरीदारी

दुनियाभर में मोबाइल उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न एप तथा ऑनलाइन पोर्टल पर खरीदारी करने का चलन बड़ी तेजी से बढ़ा है लेकिन करीब 58 फीसदी लोग अपने लिए चीजें पसंद करने के बाद उनके लिए भुगतान करते समय बीच में ही खरीदारी छोड़ देते हैं। वैश्विक व्यापार समूह मोबाइल ईकोसिस्टम फोरम ने नौ देशों भारत, चीन, ब्रिटेन,अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया में 6,000 मोबाइल उपभोक्ताओं के सर्वेक्षण के बाद मोबाइल मनी रिपोर्ट तैयार की है।
रिपोर्ट के अनुसार 78 प्रतिशत लोगों ने गत तीन महीनों के दौरान मोबाइल के जरिये खरीदारी की है और 58 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पसंदीदा चीजें ऑनलाइन शॉपिंग बास्केट में डालने के बाद लेन-देन के समय खरीदारी बीच में ही छोड़ दी। ऑनलाइन सामान बेचने वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वे खरीदारों की पसंद को भुगतान में बदल कर बिक्री को वास्तविक बना पाएं।
रिपोर्ट के अनुसार खरीदारी को अंतिम समय छोड़ने वाले कुछ लोगों का कहना है कि अंतिम समय उनका मूड बदल गया और उन्होंने खरीदारी छोड़ दी। कुछ अन्य का कहना है कि भुगतान की प्रक्रिया बहुत पेचीदा, समय बर्बाद करने वाली और बहुत अधिक जानकारी मांगने वाली थी, इसी वजह से उन्होंने अंतिम समय में खरीदारी छोड़ दी।

सर्वेक्षण
- वैश्विक व्यापार समूह मोबाइल ईकोसिस्टम फोरम का अध्ययन
- भारत समेत दुनिया के नौ देशों में 6,000 खरीदारों पर अध्ययन
- ऑनलाइन खरीदारों की पसंद को भुगतान में बदलना वास्तविक चुनौती

Sunday, February 12, 2017

अब 15 तक दें नोटबंदी के दौरान जमा की गई राशि की जानकारी

सरकार ने नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा कराई गई नकद राशि को लेकर करदाताओं से आयकर विभाग के SMS और ईमेल का जवाब देने की अंतिम तिथि पांच दिन बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी है। आयकर विभाग ने ट्वीट किया, 'नकद जमा
आंकड़ों पर ऑनलाइन जवाब देने की तारीख बढ़ा दी गई है। स्वच्छ धन अभियान के तहत अब आप अपना ब्योरा 15 फरवरी, 2017 तक दे सकते हैं।
इसके अलावा, आयकर विभाग द्वारा लोगों से यह भी कहा गया है कि नोटबंदी के बाद अगर उन्हें किसी व्यक्ति से 20,000 रुपये या उससे अधिक का उपहार या दान मिला है तो उसका ब्योरा उपलब्ध कराएं ताकि आगे उनकी जांच नहीं की संभावना कम हो।
SMS और ईमेल पर जवाब को लेकर बार-बार पूछे जाने वाले सवालों का स्पष्टीकरण (FAQ) जारी करते हुए आयकर विभाग ने कहा है कि आयकर दाताओं को उपहार या दान में मिले कैश के स्रोत का स्पष्टीकरण देना होगा। अगर यह कैश जमा कई स्रोतों या 8 नवंबर को हाथ में कैश की वजह से है तो आयकरदाता को ई फाइलिंग पोर्टल पर जवाब देते समय बैंक से निकाले गए कैश, पहचान वाले लोगों या बिना पैन के मिले कैश, अज्ञात लोगों से मिली नकदी और पहले की आय या बचत किए गए कैश की अलग-अलग जानकारी देनी होगी।

जब 'तम्मा-तम्मा' गर्ल माधुरी ने सिखाया वरुण-आलिया को डांस

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और वरुण धवन की फिल्म 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' का दूसरा गाना 'तम्मा-तम्मा' दो दिन बाद रिलीज होने वाला है। धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित के 'तम्मा-तम्मा' सॉन्ग को वरुण और आलिया रीक्रिएट करने वाले हैं। आलिया ने इस टीचिंग क्लास की वीडियो भी शेयर की है।
वीडियो में माधुरी, आलिया और वरुण को डांस सिखा रही हैं। हालांकि दोनों को पहले माधुरी के स्टेप्स कॉपी करने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन जब माधुरी ने उन्हें सिखाया, तो दोनों अच्छे से स्टेप्स फॉलो करने लगे।आलिया ने इसके साथ माधुरी का एक और वीडियो शेयर किया है, जिसमें माधुरी बता रही है कि दो दिन बाद ये गाना रिलीज होने वाला है। बता दें कि इससे पहले फिल्म का टाइटल ट्रैक रिलीज हुआ था। जिसे अभी तक 1 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज मिल गए हैं। फिल्म 10 मार्च को रिलीज होगी। 

Friday, February 10, 2017

नोटबंदी: बैंकों द्वारा गलत डेटा देने पर मिल रहे टैक्स नोटिस

नोटबंदी के बाद बैंकों में भारी कैश डिपॉजिट करने वाले हजारों लोगों को टैक्स नोटिस मिला है। चौंकाने वाली बात यह है कि टैक्स नोटिस पाने वाले अधिकतर लोगों का कहना है कि उन्हें जितना पैसा जमा करने का नोटिस मिला है इतना उन्होंने डिपॉजिट ही नहीं किया है।
टैक्स नोटिस पाने वाले एक बिजनसमैन ने नाम ने जाहिर करने की शर्त पर बताया, 'मैंने केवल 2.3 लाख रुपए बैंक में जमा करवाए थे लेकिन मुझे 6.9 लाख रुपए जमा कराने का नोटिस मिला है। मेरे बैंक ने गलती से तीन बार एंट्री कर दी। मैं ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाऊंगा और उम्मीद करता हूं उससे मामला सुलझ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मुझसे टैक्स डिपार्टमेंट के लोग पूछताछ करें। आम आदमी को बैंकों और दूसरों की गलती के कारण इतना कुछ सहना पड़ रहा है यह गलत है।'
करीब आधा दर्जन सीए ने हमारे सहयोगी अखबार अहमदाबाद मिरर को बताया कि उनके क्लाइंट्स सलाह लेने आ रहे हैं। उनकी शिकायत है कि उन्होंने जिस रकम को बैंक में डिपॉजिट करने का नोटिस मिला है उन्होंने इतना पैसा जमा ही नहीं करवाया था। टैक्स नोटिस को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) की तरफ से जारी किया गया है।
1 फरवरी को CBDT ने बताया था कि वह 18 लाख लोगों को अपने बैंक अकाउंट में भारी कैश जमा किया है उन्हें अपने पैसे का सोर्स बताना होगा। CBDT के चेयरमैन सुशील चंद्रा का कहना था कि डेटा ऐनालिटिक्स की मदद से ज्यादा कैश जमा करने वाले लोगों को टैक्स नोटिस भेजा गया है। जिन्हें नोटिस मिला है उन्हें नोटिस मिलने के 10 दिनों के भीतर आयकर विभाग की वेबसाइट पर जवाब दाखिल करना होगा।
सीए संजय शाह ने बताया कि बैंक द्वारा मुहैया कराए गए डेटा में भारी गलतियां हैं। उन्होंने कहा, 'बैंकों को नोटबंदी की घोषणा के बाद से 30 दिसंबर के बीच जमा किए गए पैसे का ब्यौरा देना था। हालांकि हमारे क्लाइंट्स की शिकायतें आ रहीं हैं कि उन्हें 7 नवंबर से पहले जमा किए गए पैसे पर भी नोटिस मिले हैं।'

Thursday, February 9, 2017

सेविंग अकाउंट से हर हफ्ते निकालें 50 हजार रुपए

आरबीआई ने 20 फरवरी से बैंक सेविंग अकाउंट से कैश निकासी की साप्ताहिक सीमा 24,000 से बढ़ा कर 50,000 रुपये कर दी है। साथ ही 13 मार्च से कैश निकासी की सीमा पूरी तरह खत्म करने का ऐलान किया गया है। इससे पहले बीते 30 जन
वरी से ही एटीएम से निकासी की सीमा हटा ली गई है।
रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर आर गांधी ने कहा कि बचत खातों से निकासी के मामले में दो चरणों में स्थिति सामान्य करने का फैसला किया गया है। इन खातों से अगले 20 फरवरी से हर सप्ताह 50 हजार रुपये निकाले जा सकेंगे तथा 13 मार्च से निकासी की सीमा पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी। हालांकि अभी बैंक खातों से सप्ताह में 24,000 रुपये ही निकाले जा सकते हैं। नई व्यवस्था 20 फरवरी से लागू होगी।
गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद आरबीआई ने एटीएम, सेविंग बैंक अकाउंट और चालू खातों से कैश निकालने पर सीमा लगा दी थी। कैश प्रिंट की धीमी गति की वजह से देश में पिछले तीन महीनों के दौरान भारी अफरातफरी रही। लेकिन पिछले महीने के आखिरी सप्ताहों में स्थिति में सुधार हुआ।

IT डिपार्टमेंट को हाईकोर्ट को बतानी होगी सर्च की वजह

इनकम टैक्स अथॉरिटीज को हाई कोर्ट में एक ‘सैटिसफैक्शन नोट’ देकर बताना होगा कि कोई सर्च क्यों की गई और अधिकारियों को मनमाने अधिकार नहीं दिए गए हैं। सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने यह बात कही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इनकम टैक्स अधिकारियों का दखल और मनमानी बढ़ने की जो आशंका जताई जा रही है, वह ठीक नहीं है।
चंद्रा ने कहा कि सर्च का प्रोसेस तय है। इसके लिए पहले प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल से इजाजत लेनी होगी और किसी जूनियर ऑफिसर को अपने मन से सर्च की मंजूरी नहीं दी गई है। टैक्स अथॉरिटीज को रेड के लिए अधिक ताकत दिए जाने की खबरों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा, ‘मनमानी सर्च नहीं होगी। सर्च या जब्ती के लिए कोई अतिरिक्त पावर नहीं दी गई है।’ सर्च के लिए जो नोट तैयार किया जाएगा, उसे कोर्ट में पेश करना होगा। यह नोट सीलबंद लिफाफे में अदालत के मांगने पर पेश किया जाएगा। चंद्रा ने कहा कि अभी तक यही तरीका रहा है। इस नोट में सर्च की वजह बतानी पड़ती है और उसके सबूत देने पड़ते हैं।
बजट 2017-18 में प्रस्ताव किया गया था कि इनकम टैक्स अथॉरिटी को सर्च के लिए किसी शख्स या किसी अथॉरिटी या अपेलेट ट्राइब्यूनल को ‘वजह’ नहीं बतानी पड़ेगी। इसके बाद इंडस्ट्री में मनमानी सर्च का डर बढ़ा था। चंद्रा ने कहा कि पिछले कुछ साल के दौरान कुछ कमिश्नर अपील और ट्राइब्यूनल ने सैटिसफैक्शन नोट की मांग शुरू कर दी थी। यह उनका काम नहीं है क्योंकि इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। चंद्रा ने बताया, ‘इस नोट में सेंसिटिव इन्फर्मेशन होती है। इसलिए यह हर अपीलेट चैनल के पास नहीं जाना चाहिए। साथ ही, हम नहीं चाहते कि किसी जूनियर अपीलेट अथॉरिटीज के यहां से हवाई आधार पर सर्च खारिज हो जाए।’ कमिश्नर अपील इसी कैटिगरी में आते हैं। चंद्रा ने बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट फाइनल अथॉरिटी है। इसलिए नोट वहीं दिखाया जाना चाहिए।
इस कानून में बदलाव करते हुए बजट में कहा गया था, ‘सेक्शन 132 और 132ए के तहत अगर कोई कार्यवाही होती है तो उसमें गोपनीयता बनाए रखना बहुत जरूरी है। हालांकि, कुछ जुडिशल फैसलों ने इनकम टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से दी गई ‘मानने की वजह’’ या ‘शक की वजह’ को लेकर भ्रम पैदा कर दिया है।’ चंद्रा ने कहा कि सर्च के लिए प्रोसेस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने बताया, ‘सर्च के मामलों में हमारे पास किसी गलत हरकत को रोकने के पुख्ता इंतजाम हैं। इसके लिए डायरेक्टर जनरल से अप्रूवल लेना पड़ता है। वहीं, सर्च वॉरंट इनकम टैक्स के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल इश्यू करते हैं।’ उन्होंने कहा कि इसलिए इस कानून में बदलाव को लेकर आशंकित होने की जरूरत नहीं है।

Wednesday, February 8, 2017

कालाधन माफी वाली पीएमजीकेवाई में टुकड़ों में जमा कर सकेंगे पैसा

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत बेहिसाबी नकदी की घोषणा करने वाले 31 मार्च तक चार साल के कोष में कुल राशि का अनिवार्य 25 फीसद हिस्सा टुकडों में जमा करा सकेंगे।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सरकार की ओर से लाई गई नई कालाधन माफी योजना है और इसके जरिए सरकार ने कालाधन रखने वालों को आखिरी मौका दिया है।
क्या कहती है योजना:
इस योजना के अंतर्गत कालाधन रखने वालों को आखिरी मौका दिया गया है। नोटबंदी के बाद बैंक खातों में जमा कराई गई बेहिसाबी नकदी पर 50
फीसद कर चुका कर बचा जा सकता है। मार्च के अंत तक ऐसे लोग इस योजना में निवेश कर सकेंगे। पीएमजीकेवाई के तहत कालेधन की घोषणा करने वालों को कुल राशि का 25 फीसदी चार साल तक बिना ब्याज वाले खाते में जमा कराना होगा।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किया गया बयान:
मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक, “सरकार ने घोषणा करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के तहत एक या अधिक बार जमा कराने की अनुमति दी है।
” कैसे मिलेगा योजना का फायदा:
इस योजना के अंतर्गत टैक्स का भुगतान पहले करना होगा और टैक्स की रसीद दिखाकर योजना का लाभ उठाया जाएगा। इसके ठीक उलट पिछली आय घोषणा योजना और अन्य ऐसी योजनाओं में घोषणा पहले करनी होती थी और टैक्स की वसूली बाद में की जाती थी। गौरतलब है कि पीएमजीकेवाई योजना 17 दिसंबर को शुरू हुई है और यह 31 मार्च, 2017 तक खुली रहेगी। यह योजना कराधान कानून (दूसरा संशोधन) कानून, 2016 का ही हिस्सा है, जिसे लोकसभा में 29 नवंबर को मंजूरी मिली थी।

Tuesday, February 7, 2017

'बद्रीनाथ की दुल्हनियां' का पहला गाना हुआ रिलीज

चंद दिन पहले ही आलिया भट्ट और वरुण धवन की 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' का मजेदार ट्रेलर रिलीज हुआ था और थोड़े ही समय में इसे लाखों लोग इसे देख चुके थे। अब इस फिल्म का टाइटल ट्रेक जारी हुआ है।वरुण और आलिया की जोड़ी पहले दो फिल्मों 'स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर' और'हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया' में दिख चुकी है। अब यह जोड़ी फ़िल्म 'बद्रीनाथ की दुल्हनियां' में भी नज़र आने वाली है।
ट्रेलर तो आपने देख ही लिया होगा...अब तैयार हो जाइए इसके पहले गाने के लिए।'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' का टायटल ट्रैक रिलीज हो गया है। इसमें वरुण की नॉटी नजरिया टिकी है अपनी दुल्हनिया आलिया पर। होली के माहौल में फिल्माया गया यह गाना आपको 1966 के गाने 'पिंजरे वाली मुनिया' की याद दिलाएगा! 60s के इस गाने को नेहा कक्कर, देव नागी और मोनाली ठाकुर ने अपनी आवाज़ से नए दौर का तड़का दिया है।'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' फ़िल्म को डायरेक्ट कर रहें हैं शशांक खेतान जो 10 मार्च को रिलीज़ हो रही है। वैसे ट्रेलर को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इस फ़िल्म में कई पुराने गानों का रीमेक किया गया है। अब देखते हैं कब और कैसे सारे गानों को रिविल किया जाएगा तब तक यहां देखिये बद्रीनाथ का टायटल ट्रैक और तैयार हो जाइए इस होली गाने पर नाचने के लिए...


Monday, February 6, 2017

3 लाख से ज्यादा कैश लेने पर लगेगा 100% जुर्माना

कालेधन पर लगाम लगाने की कोशिशों के बीच अब तीन लाख रुपये से अधिक का कैश स्वीकार करने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इसकी शुरुआत एक अप्रैल से होगी। बजट 2017-18 में तीन लाख रुपये से अधिक के कैश लेनदेन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि जो व्यक्ति जितनी राशि कैश में स्वीकार करेगा उसे उसके बराबर ही जुर्माना देना होगा।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा,

यदि आप चार लाख रुपये कैश स्वीकार करते हैं तो आपको चार लाख रुपये का ही जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना उस व्यक्ति पर लगेगा जो नकद स्वीकार करेगा। अधिया ने कहा कि यदि आप कैश में कोई महंगी घड़ी खरीदते हैं तो दुकानदार को यह टैक्स देना होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान लोगों को बड़ी राशि के नकद लेनदेन से रोकने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद खातों में ब्लैक मनी आया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने 2017-18 के बजट में आयकर कानून में धारा 269 एसटी जोड़ने का प्रस्ताव किया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में किसी एक व्यक्ति से एकल लेनदेन या किसी एक मामले अथवा मौके पर तीन लाख रुपये से अधिक की नकदी स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि, यह अंकुश सरकार, किसी बैंकिंग कंपनी, डाकघर बचत खातों या सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होगा।

Saturday, February 4, 2017

10 से ज्यादा पुराने नोट रखने पर देना होगा जुर्माना

केंद्र सरकार की ओर से अमान्य करार दिए गए पुराने 500 और 1000 रुपये के 10 से ज्यादा नोटों को रखने पर आपको कम से कम 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। शुक्रवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से लोकसभा में पेश किए गए नोटबंदी विधेयक में यह प्रस्ताव है। बिल के मुताबिक 'समानांतर अर्थव्यवस्था चलने की संभावना' को रोकने के लिए यह प्रावधान जोड़ा गया है। यह विधेयक 30 दिसंबर को नोटबंदी को लेकर जारी किए गए अध्यादेश की जगह लेगा।
इस विधेयक में 9 नवंबर से 30 दिसंबर के दौरान देश से बाहर रहने वाले लोगों की ओर से गलत घोषणा पर न्यूनतम 50 हजार रुपये के फाइन का भी प्रस्ताव है। आरबीआई ने ऐसे लोगों को 31 मार्च तक पुराने नोट केंद्रीय बैंक की शाखाओं में जमा कराने की छूट दी है। एक बार संसद से इस विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद किसी व्यक्ति के पास यदि 10 से ज्यादा पुराने नोट पाए जाते हैं तो उस पर 10,000 रुपये या पाई गई राशि का 5 गुना तक, जो अधिक होगा, जुर्माना हो सकता है। हालांकि रिसर्च या स्टडी के मकसद से 25 नोट रखे जा सकते हैं।
विनिर्दिष्ट बैंक नोट (देनदारियों की समाप्ति) विधेयक, 2017 सरकार और रिजर्व बैंक की पुराने नोटों के प्रति जवाबदेही को समाप्त करता है।

15 लाख से ज्यादा कैश रखने पर लगेगा बैन

ब्लैकमनी पकड़ने के लिए सरकार ने अब 'स्वच्छ धन अभियान' शुरू किया है। इस अभियान के तहत बजट में 3 लाख रुपये से ज्यादा के कैश लेनदेन पर बैन लगाने का ऐलान किया गया है। अब सरकार ब्लैक मनी पर गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की दूसरी सिफारिश को अमलीजामा पहनाने जा रही है। सरकार जल्द ही 15 लाख रुपये से ज्यादा कैश रखने पर बैन लगाने का ऐलान कर सकती है।
इस मामले में सरकार का कहना है कि जब 3 लाख रुपये से ज्यादा के कैश लेनदेन पर बैन लागू हो जाएगा तो ज्यादा कैश रखने का कोई लॉजिक नहीं रह जाता। सारा काम तो डिजिटल पेमेंट के जरिए ही होगा। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, फाइनैंस बिल पास होने के बाद 3 लाख रुपये से ज्यादा के लेनदेन पर बैन लागू हो जाएगा। इसके बाद सरकार इस तरफ अगला कदम उठाएगी।
सरकार ने इस मामले में इंडस्ट्री के लोगों से बातचीत शुरू कर दी है। हालांकि, 3 लाख रुपये से ज्यादा के कैश लेनदेन का विरोध व्यापारियों के कुछ गुटों ने किया है। सरकार नहीं चाहती कि 15 लाख रुपये से ज्यादा कैश रखने के फैसले की घोषणा के बाद इसका किसी प्रकार विरोध हो। हालांकि, आरंभिक स्तर पर कई इंडस्ट्रीज ने कैश लिमिट बढ़ाने की अपील की है। इनका कहना है कि कारखाना चलाने वालों को अपने मजदूरों को दिहाड़ी आधार पर पेमेंट करना होता है। इसके अलावा मजदूरों को बीच-बीच में पैसे भी देने होते हैं। ऐसे में 15 लाख रुपये की कैश लिमिट कम है और इसको बढ़ाना चाहिए।
रिटेल कारोबारियों ने कैश रखने की लिमिट रखने को लेकर एक छूट भी मांगी है। उनका कहना है कि अगर एक दिन का कारोबार 15 लाख रुपये से ज्यादा चला गया तो वे इसको कहां ले जाएंगे। अगर सरकार 15 लाख रुपये की कैश रखने की लिमिट तय करती है तो उसे रिटेल कारोबारियों के लिए विशेष छूट देनी चाहिए। कारोबारियों को सेल के आधार पर कुछ दिनों तक 15 लाख या उससे ज्यादा रखने की छूट दी जाना चाहिए। इस बात पर वित्त मंत्रालय के उच्चाधिकारियों का कहना है कि कारोबारियों को सेल बढ़ने की बात को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक इस मामले में पूरा सहयोग करेगा। कारोबारी एक तय समय की बिक्री राशि बैंकों में जमा करा सकते हैं। इसमें उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएंगी।
इस मामले में सरकार एक अहम काम यह भी करने जा रही है कि अगर आपके पास 15 लाख रुपये से ज्यादा कैश मिलेगा तो उसे बेनामी माना जाएगा और कार्रवाई भी बेनामी कानून के तहत की जाएगी, जिसमें जेल का भी प्रावधान किया गया है। इनकम टैक्स विभाग के एक उच्चाधिकारी के अनुसार जिस राशि का आप हिसाब-किताब नहीं दे सकते, वह विभाग की नजर में बेनामी है। ऐसे में जो भी कड़ा कानून होगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगा। इधर, वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार का कहना है कि सरकार चाहती है कि सिस्टम्स में ब्लैक मनी खत्म हो जाए। इसके लिए सब तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग पूरी तरह से ब्लैक मनी को पकड़ने में लगा है।

Thursday, February 2, 2017

 IT रिटर्न में देरी पर लगेगी इतनी लेट फीस

आम बजट पेश करते हुए अरुण जेटली ने छोटे करदाताओं को राहत देते हुए कहा कि पहली बार आईटी रिटर्न भरने वालों को एक साल तक स्क्रूटिनी से छूट मिलेगी। साथ ही 5 लाख तक की आय वाले करदाता केवल एक पन्ने का फॉर्म भरकर आईटी रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। लेकिन, रिटर्न में देरी होने पर लेट फीस जरूर भरनी होगी।
वित्त मंत्री ने बताया कि आईटी रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट के बाद अगर रिटर्न भरा जाता है तो लेट फीस के तौर पर 5,000 रुपये भरने होंगे। लेकिन, अगर यह देरी 31 दिसंबर से भी लंबी खिंचती है तो यह लेट फीस 10,000 रुपये होगी। हालांकि, जिन लोगों की कुल आय 5 लाख से ऊपर नहीं है, उनके लिए बजट में राहत दी गई है और उनको लेट फीस के रूप में अधिकतम 1,000 रुपये ही भरने होंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि देश के जीडीपी अनुपात की तुलना में भारत का टैक्स कलेक्शन बेहद कम है। असंगठित क्षेत्र में करीब 4.2 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, जिनमें से 1.74 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं। असंगठित क्षेत्र और छोटे बिजनस करने वाले 5.6 करोड़ लोगों में से महज 1.81 करोड़ लोग ही रिटर्न फाइल करते हैं। टैक्स भुगतान अनुकूलन और बेहतर टैक्स प्रबंधन के लिए करदाताओं से जुड़ी जानकारियों के असरदार उपयोग के लिए यह बेहद जरूरी है कि रिटर्न तय तारीख तक फाइल कर दिए जाएं।

सर्विस चार्ज  खत्म होने के बाद भी महंगा ई-टिकट

केंद्र सरकार की ओर से आम बजट में ई-रेल टिकट पर लगने वाले सर्विस टैक्स को खत्म किए जाने के बाद भी यह खिड़की से मिलने वाले टिकट के मुकाबले महंगा रहेगा। यही नहीं ई-टिकट लेने पर ऐसी कई अन्य सुविधाएं भी यात्रियों को नहीं मिल पाएंगी, जो खिड़की से टिकट खरीदने पर मिलती हैं। मालूम हो कि 8 नवंबर को नोटबंदी के फैसले के बाद सरकार ने 'डिजिटल लेनदेन' को बढ़ावा देने के मकसद से ऑनलाइन रेल टिकट लेने पर लगने वाले सर्विस टैक्स पर 22 नवंबर से 31 मार्च तक के लिए रोक लगा दी थी।
आईआरसीटीसी के जरिए स्लीपर टिकट बुक कराने पर 20 रुपये और वातानुकूलित श्रेणी में 40 रुपये सर्विस टैक्स देना पड़ता था। केंद्र वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा बुधवार को पेश किए गए आम बजट में किए गए प्रावधानों के जरिए ऑनलाइन टिकट कराने पर लगने वाले सर्विस टैक्स को खत्म कर दिया गया है। इस फैसले को रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत करार दिया जा रहा है। यहां बताना लाजिमी होगा कि खिड़की और ऑनलाइन रेल टिकट कराने पर सिर्फ सर्विस टैक्स का ही फर्क नहीं होता, बल्कि कई बैंकों को टॉजेक्शन चार्ज 10 रुपये भी देना होता है।
खिड़की से टिकट कराने पर मिलने वाली सुविधाएं भी ऑनलाइन टिकट में नहीं मिलती हैं।  लंबी दूरी की यात्रा के लिए दो गाड़ियों के ऑनलाइन टिकट बनवाने पर दो बार आरक्षण शुल्क लगता है और टेलिस्कोपिक यात्रा का रियायती लाभ भी नहीं मिलता।