प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत बेहिसाबी नकदी की घोषणा करने वाले 31 मार्च तक चार साल के कोष में कुल राशि का अनिवार्य 25 फीसद हिस्सा टुकडों में जमा करा सकेंगे।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सरकार की ओर से लाई गई नई कालाधन माफी योजना है और इसके जरिए सरकार ने कालाधन रखने वालों को आखिरी मौका दिया है।
क्या कहती है योजना:
इस योजना के अंतर्गत कालाधन रखने वालों को आखिरी मौका दिया गया है। नोटबंदी के बाद बैंक खातों में जमा कराई गई बेहिसाबी नकदी पर 50
फीसद कर चुका कर बचा जा सकता है। मार्च के अंत तक ऐसे लोग इस योजना में निवेश कर सकेंगे। पीएमजीकेवाई के तहत कालेधन की घोषणा करने वालों को कुल राशि का 25 फीसदी चार साल तक बिना ब्याज वाले खाते में जमा कराना होगा।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किया गया बयान:
मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक, “सरकार ने घोषणा करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के तहत एक या अधिक बार जमा कराने की अनुमति दी है।
” कैसे मिलेगा योजना का फायदा:
इस योजना के अंतर्गत टैक्स का भुगतान पहले करना होगा और टैक्स की रसीद दिखाकर योजना का लाभ उठाया जाएगा। इसके ठीक उलट पिछली आय घोषणा योजना और अन्य ऐसी योजनाओं में घोषणा पहले करनी होती थी और टैक्स की वसूली बाद में की जाती थी। गौरतलब है कि पीएमजीकेवाई योजना 17 दिसंबर को शुरू हुई है और यह 31 मार्च, 2017 तक खुली रहेगी। यह योजना कराधान कानून (दूसरा संशोधन) कानून, 2016 का ही हिस्सा है, जिसे लोकसभा में 29 नवंबर को मंजूरी मिली थी।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सरकार की ओर से लाई गई नई कालाधन माफी योजना है और इसके जरिए सरकार ने कालाधन रखने वालों को आखिरी मौका दिया है।
क्या कहती है योजना:
इस योजना के अंतर्गत कालाधन रखने वालों को आखिरी मौका दिया गया है। नोटबंदी के बाद बैंक खातों में जमा कराई गई बेहिसाबी नकदी पर 50
फीसद कर चुका कर बचा जा सकता है। मार्च के अंत तक ऐसे लोग इस योजना में निवेश कर सकेंगे। पीएमजीकेवाई के तहत कालेधन की घोषणा करने वालों को कुल राशि का 25 फीसदी चार साल तक बिना ब्याज वाले खाते में जमा कराना होगा।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किया गया बयान:
मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक, “सरकार ने घोषणा करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के तहत एक या अधिक बार जमा कराने की अनुमति दी है।
” कैसे मिलेगा योजना का फायदा:
इस योजना के अंतर्गत टैक्स का भुगतान पहले करना होगा और टैक्स की रसीद दिखाकर योजना का लाभ उठाया जाएगा। इसके ठीक उलट पिछली आय घोषणा योजना और अन्य ऐसी योजनाओं में घोषणा पहले करनी होती थी और टैक्स की वसूली बाद में की जाती थी। गौरतलब है कि पीएमजीकेवाई योजना 17 दिसंबर को शुरू हुई है और यह 31 मार्च, 2017 तक खुली रहेगी। यह योजना कराधान कानून (दूसरा संशोधन) कानून, 2016 का ही हिस्सा है, जिसे लोकसभा में 29 नवंबर को मंजूरी मिली थी।
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