Wednesday, September 9, 2015

होटल, हॉस्पिटल के लिए सरकार देगी 5 करोड़ रुपए तक का लोन

कोटा। राजस्थान राजस्थान वित्त निगम ने युवा उद्यमियों के लिए होटल, चिकित्सालय स्थापित करने, स्वयं का उद्योग लगाने के इच्छुक युवाओं को 5 करोड़ रुपए तक का ऋण देने की योजना शुरू की है.
निगम के शाखा प्रबंधक के के व्यास ने बताया कि योजना के तहत 90 लाख रुपए तक के ऋण के लिए राज्य सरकार द्वारा Žयाज में 6 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है. अत: इस योजना के तहत प्रभावी रूप से 7.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से तिमाही अन्तराल पर ब्याज देना होगा. योजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक अभ्यर्थी 30 सितम्बर तक रानी बाजार चौपड़ा कटला परिसर स्थित निगम की बीकानेर शाखा में आवेदन जमा करवा सकते हैं. उन्होंने बताया कि योजना में भाग लेने के लिए आवेदनकर्ता की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए व आवेदनकर्ता को आईटीआई/ डिप्लोमा या स्नातक होना चाहिए.
व्यास ने बताया कि आवेदनकर्ता के पास उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में भूमि की व्यवस्था हो एवं होटल व्यवसाय व चिकित्सालय के लिए जिला मुख्यालय पर वाणिज्यक भूमि की व्यवस्था होना आवश्यक है. साथ ही कंपनी या भागीदारी की अवस्था में सभी भागीदारों व निदेशकों की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा सभी आवेदकों को आईटीआई/डिप्लोमा या स्नातक होना चाहिए. ऋण व Žयाज की अदायगी 7 वर्ष में 12 माह के मोरेटेरिम के आधार पर होगी.

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