अब तक सिर्फ दीपावली पर मिठाई का डिब्बा या कभी वो भी नहीं को लेकर संतुष्ठ होने वाले देश भर के पत्रकारों के लिये एक अच्छी खबर आयी है। बोनस पर भी पत्रकारों का हक है । मुंबई के कामगार आयुक्त कार्यालय के राज्य जनमाहिती अधिकारी ने मुंबई के पत्रकार शशिकांत सिंह द्वारा ११ सितंबर २०१५ को आरटीआई के जरिये मांगी गयी एक सूचना पर जो जानकारी उपलब्ध करायी है उसमें यह पुरी संभावना बनती है कि पत्रकारों का भी बोनस पर हक है। पत्रकार शशिकांत सिंह ने कामगार आयुक्त कार्यालय से पूछा था कि पत्रकारों के लिये बोनस का क्या प्रावधान है इसपर १२ अक्टूबर २०१५ को डिस्पैच किये गये मुबई के कामगार आयुक्त के राज्य जनमाहिती अधिकारी ने सूचना उपलब्ध करायी है कि केन्द्र सरकार के बोनस प्रदान अधिनियम १९६५ में बोनस बावत सभी सूचना उपलब्ध है। कृपया बोनस प्रदान अधिनियम १९६५ के नियमों का अवलोकन करें।
केन्द्र सरकार के इस बोनस प्रदान अधिनियम का अध्ययन करने पर जो जानकारी आयी है वह एक अच्छी खबर है । आप भी इस केन्द्र सरकार के इस लिंक का अवलोकन कर सकते हैं जिसकी जानकारी राज्य जनमाहिती अधिकारी ने दी है।
http://labour.nic.in/contenthi/division/information-on-payment-of-bonushi.php
केन्द्र सरकार के इस बोनस प्रदान अधिनियम का अध्ययन करने पर जो जानकारी आयी है वह एक अच्छी खबर है । आप भी इस केन्द्र सरकार के इस लिंक का अवलोकन कर सकते हैं जिसकी जानकारी राज्य जनमाहिती अधिकारी ने दी है।
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