मुंबई । नैशनल कमोडिटी ऐंड डेरिवेटिव एक्सचेंज (एनसीडीईएक्स) पर किसानों की भागीदारी बढ़ रही है। इसे देखते हुए एक्सचेंज ने गोदामों से जिंसों की डिलिवरी के समय उनके नमूनों एवं परीक्षण को अनिवार्य किया है। इसकी शुरुआत सरसों के सभी अनुबंधों के साथ की गई है। एक्सचेंज ने आज इसकी घोषणा की। एक्सचेंज ने परीक्षण के तौर पर अगले आदेश तक सरसों के सभी अनुबंधों में अनिवार्य नमूनों एवं परीक्षण का फैसला किया है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियमों के मुताबिक अच्छी डिलिवरी सुनिश्चित करना एक्सचेंज की जिम्मेदारी है। अगर खरीदार या लिवाल एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर दिए जाने वाले माल की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं है तो नियमों के मुताबिक यह एक्सचेंज की जिम्मेदारी है। इसे लागू करने के लिए एक्सचेंज ने आज एक परिपत्र जारी किया। कुछ कारोबारियों का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि एक्सचेंज से मान्यता प्राप्त गोदामों में भंडारित सरसों में ज्यादा नमी होने की शिकायतें आई थीं।
एक्सचेंज ने परिपत्र में कहा गया है, 'जब हम किसी जिंस की डिलिवरी से पहले अनिवार्य रूप से नमूने लेने एवं परीक्षण की अधिसूचना जारी करते हैं तो यह काम एक्सचेंज द्वारा नियुक्त स्वतंत्र गुणवत्ता परीक्षणकर्ता से कराया जाएगा। डिलिवरी से पहले अनिवार्य रूप से नमूने लेने और जांच करने की लागत का खर्च लिवाल को वहन नहीं करना पड़ेगा। अगर जिंस की गुणवत्ता डिलिवरी के समय उसे जमा कराए जाने जैसी नहीं रहती है तो गोदाम सेवा प्रदाता को लिवाल के साथ यह विवाद सुलझाना होगा।'
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियमों के मुताबिक अच्छी डिलिवरी सुनिश्चित करना एक्सचेंज की जिम्मेदारी है। अगर खरीदार या लिवाल एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर दिए जाने वाले माल की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं है तो नियमों के मुताबिक यह एक्सचेंज की जिम्मेदारी है। इसे लागू करने के लिए एक्सचेंज ने आज एक परिपत्र जारी किया। कुछ कारोबारियों का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि एक्सचेंज से मान्यता प्राप्त गोदामों में भंडारित सरसों में ज्यादा नमी होने की शिकायतें आई थीं।
एक्सचेंज ने परिपत्र में कहा गया है, 'जब हम किसी जिंस की डिलिवरी से पहले अनिवार्य रूप से नमूने लेने एवं परीक्षण की अधिसूचना जारी करते हैं तो यह काम एक्सचेंज द्वारा नियुक्त स्वतंत्र गुणवत्ता परीक्षणकर्ता से कराया जाएगा। डिलिवरी से पहले अनिवार्य रूप से नमूने लेने और जांच करने की लागत का खर्च लिवाल को वहन नहीं करना पड़ेगा। अगर जिंस की गुणवत्ता डिलिवरी के समय उसे जमा कराए जाने जैसी नहीं रहती है तो गोदाम सेवा प्रदाता को लिवाल के साथ यह विवाद सुलझाना होगा।'
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