Sunday, July 10, 2016

इनकम टैक्स रिटर्न की ई-फाइलिंग

दिनेश माहेश्वरी
कोटा । इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अगर आप खुद रिटर्न फाइल करने के बारे में सोच रहे हों तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट या किसी प्राइवेट वेबसाइट से इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइल करने की बारीकियां पता होनी चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशल वेबसाइट के जरिए टैक्स रिटर्न फाइल करने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपकी मदद करेंगे,-
I-T वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन
आपको http:www.incometaxindiaefiling.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें आपको अपने PAN और दूसरे पर्सनल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने होंगे। इसके बाद आपको ईमेल से एक ऐक्टिवेशन लिंक और एक मोबाइल PIN आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, जिससे आप अपना अकाउंट ऐक्टिवेट कर सकेंगे।
I-T रिटर्न ऑफलाइन
आप वेबसाइट के डाउनलोड्स सेक्शन में उपलब्ध XML यूटिलिटी को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अपने रिटर्न की डिटेल्स भरने के बाद आप इसे I-T वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं।
ऑनलाइन रिटर्न की तैयारी
दूसरा रास्ता यह है कि आप ई-फाइल टैब पर जाएं और 'प्रिपेयर ऐंड सबमिट आईटीआर ऑनलाइन' को सिलेक्ट करें। इसके जरिए आप संबंधित जानकारी आप ऑनलाइन दे सकते हैं। इसके बाद आपको आईटीआर फॉर्म का नाम, असेसमेंट ईयर और दूसरे अनिवार्य विवरण मेन्यू से सिलेक्ट करने होंगे।
DSCEVC के साथ जमा करें
रिटर्न डिजिटल सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड का इस्तेमाल करते हुए फाइल किया जा सकता है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) ई-फाइलिंग वेबसाइट पर इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर हासिल किया जा सकता है।
ITR-V के साथ जमा करें
दूसरा रास्ता यह है कि ITR-V फॉर्म जेनरेट किया जाए। यह एक तरह का अकनॉलेजमेंट और वेरिफिकेशन फॉर्म है। रिटर्न की ई-फाइलिंग के 120 दिनों के भीतर इस पर दस्तखत कर इसे सीपीसी के पास भेजना होता है।
प्रोसेसिंग
DSCEVC या ITR-V के जरिए रिटर्न की ई-फाइलिंग हो जाए तो विभाग उसकी प्रोसेसिंग करता है और उसके मुताबिक आपको सूचना देता है।

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