Friday, July 15, 2016

ब्लैक मनी स्कीम : अब तीन किश्तों में कर सकेंगे भुगतान

नई दिल्ली। सरकार ने काला धन घोषित कर टैक्स और पेनल्टी के पेमेंट वाली स्कीम की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। काला धन का ऐलान करने वालों को अगले साल 30 सितंबर तक तीन किस्तों में टैक्स के भुगतान की अनुमति दी गई है। 
इनकम डिक्लेयरेशन स्कीम (आईडीसी) 2016 के तहत 25 फीसदी की पहली किस्त का भुगतान नवंबर 2016 तक किया जा सकेगा, जबकि 25 फीसदी की एक और किस्त 31 मार्च 2017 तक की जा सकेगी। फ़ाइनैंस मिनिस्ट्री के बयान के मुताबिक, सरकार को बाकी रकम का भुगतान 30 सितंबर 2017 तक किया जा सकेगा। इससे पहले काले धन की घोषणा के तहत टैक्स, सरचार्ज और पेनल्टी का भुगतान इस साल 30 नवंबर तक किया जाना था। फ़ाइनैंस मिनिस्ट्री के मुताबिक, संबंधित पक्षों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पेमेंट के लिए समयसीमा को बढ़ाने का फैसला किया है।  बयान में कहा गया है, 'देश के अलग-अलग हिस्सों में हुई बैठकों और सेमिनार के दौरान संबंधित पक्षों ने कहा कि टैक्स, सरचार्ज और पेनल्टी को लेकर जो 30 सितंबर 2016 तक की समयसीमा तय की गई है, वह काफी छोटी है। यह भी बताया गया कि पेमेंट की 30 नवंबर 2016 की समयसीमा के कारण इनकम घोषित करने वालों को औने-पौने दाम में अपनी संपत्तियों को बेचना पड़ सकता है।' फ़ाइनैंस मिनिस्टर अरुण जेटली के साथ हुई बैठक में इंडस्ट्री असोसिएशंस, सीए और टैक्स प्रफेशनल्स ने कंप्लायंस विंडो के तहत पेमेंट शेड्यूल को लेकर चिंता जताई थी। कई ट्रेड असोसिएशंस ने टैक्स के पेमेंट में थोड़ी राहत मांगी थी और नवंबर के आसपास कैश फ्लो की समस्या से निपटने के लिए स्कीम के एक्सटेंशन की मांग की थी। केंद्र सरकार के बजट 2016-17 में देश में काला धन रखने वालों को अपनी संपत्ति घोषित कर टैक्स चुकाने के लिए 4 महीने का वक्त दिया गया था। इसके तहत 45 फीसदी टैक्स और पेनल्टी का भुगतान कर किसी भी तरह की सजा से छूट की बात है। यह स्कीम 1 जून को शुरू हुई और 30 सितंबर को खत्म हो जाएगी। मूल स्कीम के तहत घोषित इनकम पर टैक्स और पेनल्टी का भुगतान नवंबर तक किया जाना था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) पहले ही अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) के फॉर्मेट में कई स्पष्टीकरण जारी कर चुका है। यह स्कीम देश के नागरिकों और एनआरआई दोनों पर लागू होती है। 

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