
इस संबंध में श्रम मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त वी पी जॉय ने कहा, फिलहाल पेंशनभोगियों के साथ-साथ अंशधारकों को आधार या पंजीकरण प्रति 31 जनवरी, 2017 तक उपलब्ध कराना होगा। यह ईपीएफओ द्वारा उपलब्ध सेवाएं हासिल करने के लिये जरूरी है।
जॉय ने कहा, हम माह के अंत में स्थिति की समीक्षा करेंगे और अंशधारकों तथा पेंशनभोगियों को 12 अंकों वाला आधार संख्या देने के लिये कुछ और समय दे सकते हैं। ईपीएफओ ने अपने 120 क्षेत्रीय कायार्लयों से इस बारे में नियोक्ताओं के जरिये अंशधारकों तथा पेंशनभोगियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा है। हर महीने केंद्र सरकार सभी सदस्यों के पेंशन खाते में 1.16 फीसद अंशदान देती है जबकि 8.33 फीसद अंशदान सदस्यों को करना होता है।
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