Wednesday, August 12, 2015

आधार कार्ड सभी सेवाओं के लिए नहीं होगा अनि‍वार्य

 सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आधार कार्ड मामले पर बड़ा फैसला दि‍या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि‍ सरकार की वि‍भि‍न्‍न वेलफेयर स्‍कीम्‍स के लि‍ए आधार कार्ड देना अनि‍वार्य नहीं है लेकि‍न पीडीएस और एलपीजी डि‍स्‍ट्रि‍ब्‍यूशन सि‍स्‍टम के लि‍ए आधार कार्ड देना होगा। कोर्ट ने कहा कि‍ आधार कार्ड वि‍कल्‍प के तौर पर इस्‍तेमाल कि‍या जा सकता है।
आधार कार्ड होल्‍डर्स की नि‍जी जानकारी सार्वजनि‍क होने के खतरे को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि‍ कोई भी अथॉरि‍टी इस बात को सुनि‍श्‍चि‍त करें कि‍ जानकारि‍यों का खुलासा न हो सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि‍ केंद्र सरकार प्रिंट और इलेक्‍ट्रॉनि‍क मीडि‍या में यह सार्वजनि‍क सूचना दे कि‍ आधार कार्ड अनि‍वार्य नहीं है।
कैश सब्‍सि‍डी का दायरा बढ़ाने की कोशि‍श
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि‍ पब्‍लि‍क डि‍स्‍ट्रि‍ब्‍यूशन सि‍स्‍टम (पीडीएस) और एलपीजी सब्‍सि‍डी हासि‍ल करने के लि‍ए आधार कार्ड देना अनि‍वार्य होगा। ऐसे में सरकार की कैश सब्‍सि‍डी योजना काे बढ़ाने में मदद मि‍लेगी। सरकार कई अन्‍य योजनाअों के लि‍ए भी कैश सब्‍सि‍डी स्‍कीम पेश करने की योजना बना रही है।
 आधार कार्ड को वापस लेना मुश्‍कि‍ल
सुप्रीम कोर्ट की कई बार फटकार के बाद केंद्र सरकार की ओर से आधार कार्ड पर साफ कहा गया कि इस योजना को वापस लेना मुश्किल है। सरकार ने कहा कि 120 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं। कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि इस योजना में अब तक 5000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सरकार ने कहा कि इस योजना के जरिये सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा रही है। कई सब्सिडी इसे के माध्यम से लोगों को दी जा रही है।

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