Friday, December 30, 2016

प्रीपेड कार्ड से मिलेगा अब कर्मचारियों को वेतन

डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ने एक कदम और बढ़ा दिया। अब गैर-सूचीबद्ध कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को प्रीपेड कार्ड से वेतन दे सकेंगी। नगर निकाय भी ऐसा कर सकेंगे। आरबीआई ने यह फैसला वैसे कर्मचारियों को देखकर किया है जिनके पास बैंक खाता नहीं है। सूचीबद्ध कंपनियों को यह सुविधा पहले से ही थी। प्रीपेड कार्ड से डेबिट कार्ड की तरह खरीदारी के साथ नकदी निकालने की भी सुविधा है।
क्या है प्रीपेड कार्ड-
यह डेबिड कार्ड की तरह होता है और इसमें पहले से राशि जमा करनी पड़ती है। इसके जरिये किसी को राशि भी भेज सकते हैं। यह खरीदारी में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की तरह काम करता है। इसके जरिए ऑनलाइन खरीदारी भी कर सकते हैं। इसमें नकदी की अधिकतम सीमा में बैंकों के आधार पर अंतर हो सकता है। इसमें तय सीमा के भीतर कई बार नकदी भरवा सकते हैं।
कंपनियां देंगी केवाईसी-
कर्मचारियों को बैंक से प्रीपेड कार्ड देने के लिए ग्राहक को जानें (केवाईसी) की जिम्मेदारी खुद कंपनियां उठाएंगी। साथ ही जिस बैंक में कंपनी का खाता होगा उसी बैंक से कर्मचारियों के लिए प्रीपेड कार्ड लेने की अनुमति होगी।
कैसे मिलता है कार्ड-
रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार व्यक्तिगत रूप से भी 10 हजार रुपये तक का प्रीपेड कार्ड बैंक में सामान्य जानकारी देकर ले सकते हैं। 10 हजार रुपये से अधिक के प्रीपेड कार्ड के लिए केवाईसी जरूरी है। अधिक निकासी पर शुल्क जिस बैंक का प्रीपेड कार्ड है उसी के एटीएम से महीने में पांच बार नकदी निकालने पर कोई शुल्क नहीं है जैसा कि डेबिट कार्ड पर भी लागू है। इससे अधिक बार निकासी पर बैंक 10 रुपये शुल्क वसूलते हैं।
नकदी कैसे निकलेगी-
प्रीपेड कार्ड से नकदी की सुविधा डेबिट कार्ड की तरह है। सामान्य स्थिति में आप एटीएम से एक बार में 10 हजार रुपये तक नकदी निकाल सकते हैं। जबकि प्वांइट ऑफ सेल (पीओएस) से छोटे शहरों में रोजाना दो हजार रुपये और बड़े शहरों में एक हजार रुपये निकाल सकते हैं। प्रीपेड कार्ड में एक समय 50 हजार रुपये से अधिक राशि जमा नहीं हो सकती है। नकदी केवल बैंक के प्रीपेड कार्ड से ही निकलती है।

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