कोटा। स्टांपड्यूटी के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निपटारे के लिए राज्य सरकार ने एमनेस्टी स्कीम लागू की। स्टांप ड्यूटी पर ब्याज संबंधित विवाद के हजारों मामले कलेक्टर (मुद्रांक), टैक्स बोर्ड तथा हाईकोर्ट में लंबित चल रहे हैं। मामले लंबे खिंचने से सरकार का हजारों करोड़ रुपए का राजस्व अटका हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग ने ऐसे मामलों में ब्याज में 50 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत की छूट देने का ऐलान किया है।
पहली बार स्कीम में टैक्स बोर्ड तथा हाईकोर्ट के लंबित प्रकरणों को भी शामिल किया गया है। आईजी स्टांप एंड रेवेन्यू केसी गुप्ता ने बताया कि स्कीम से उन लोगों को बहुत राहत मिलेगी जिनके ब्याज की रकम स्टांप ड्यूटी से कई गुना ज्यादा हो गई थी क्योंकि स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन में स्टांप ड्यूटी पर चक्रवृद्धि ब्याज लागू होता है।
पहली बार स्कीम में टैक्स बोर्ड तथा हाईकोर्ट के लंबित प्रकरणों को भी शामिल किया गया है। आईजी स्टांप एंड रेवेन्यू केसी गुप्ता ने बताया कि स्कीम से उन लोगों को बहुत राहत मिलेगी जिनके ब्याज की रकम स्टांप ड्यूटी से कई गुना ज्यादा हो गई थी क्योंकि स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन में स्टांप ड्यूटी पर चक्रवृद्धि ब्याज लागू होता है।
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