Monday, December 15, 2014

होटलों के लिए बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति 2 माह में मिलेगी

कोटा  । राज्य सरकार ने रविवार को प्रदेश की पर्यटन नीति का ड्राफ्ट तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इस नीति में नए होटल बनाने को लेकर कई सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। जमीन के लिए भू-रूपांतरण के आवेदन पर शहरी क्षेत्र में केवल 2 माह में ही और ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन में निपटारा कर दिया जाएगा। साथ ही बिल्डिंग प्लान भी दो महीने में ही स्वीकृत कर दिया जाएगा।
 पर्यटन निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि यह नई पॉलिसी मौजूदा टूरिज्म यूनिट पॉलिसी-2007 का स्थान लेगी। नई पॉलिसी के ड्राफ्ट पर किसी भी प्रकार के सुझाव या टिप्पणियां 20 दिसंबर तक दिए जा सकते हैं। इसके लिए ईमेल-hotel-dot@rajasthan.gov.in पर या खासा कोठी स्थित पर्यटन विभाग के दफ्तर में पर्यटन निदेशक को लिखित में दिए जा सकते हैं। यह पॉलिसी 30 सितंबर 2019 तक के लिए लागू होगी।
 विशेष स्थितियों में 1 वर्ष की अवधि बढ़ाई जा सकेगी
 टूरिज्म यूनिट के लिए शहरी क्षेत्र में भूमि रूपांतरण और बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति के लिए जिस प्रकार सरकारी तंत्र के लिए दो माह की समय सीमा निर्धारित की गई है, वैसी ही सीमा यूनिट बनाने वाले के लिए भी लागू की गई है। इसके तहत अधिकतम 200 कमरे वाले होटल के लिए 2 साल और इससे अधिक कमरे वाले होटल के लिए 3 साल में होटल भवन तैयार होना जरूरी होगा। दोनों ही केस में विशेष स्थितियों में 1 वर्ष की अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
 उन ही होटल, मोटल, कैंपिंग साइट, होलीडे रिसोर्ट आदि को मंजूरी मिलेगी, जो यूडीएच, राजस्व और पंचायती राज नियमों का पालन करेंगे। इनमें न्यूनतम 20 कमरे वाले मोटल, 10 टेंट वाली कैंपिंग साइट, खेल, राइडिंग, स्विमिंग, सामाजिक गतिविधियों सहित होलीडे रिसोर्ट, एम्यूजमेंट पार्क, वन विभाग से स्वीकृत एनीमल सफारी, नियमों के तहत बने रोप-वे, एक करोड़ रुपए के निवेश एक समय में 40 व्यक्तियों की सिटिंग वाले रेस्टोरेंट या कैफेटेरिया आदि शामिल होंगे। इनके अलावा स्पोर्ट्स रिसोर्ट, टूरिज्म लग्जरी कोच, कारवां, कन्वेंशन सेंटर, हेल्थ रिसोर्ट आदि के लिए भी इस तरह के अलग-अलग नियम होंगे।

0 comments:

Post a Comment