Saturday, April 5, 2014

ई फाइलिंग करने वाले भेंजे आईटीआर पांच की कापी

कोटा।  अगर आप आयकर रिटर्न आनलाइन भरते हैं तो आईटीआर 5 की प्रति केवल स्पीड पोस्ट से ही विभाग के बेंगलूरु स्थित सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) को भेजना होगा। आईटीआर 5 या आयकर रिटर्न सत्यापन फार्म आनलाइन भरे गये रिटर्न के एवज में पावती के रूप में भेजा जाता है।

करदाताओं को बेहतर सेवा देने के तहत आयकर विभाग ने प्रक्रिया में बदलाव किया है और फार्म साधारण डाक या विशेष पोस्ट बाक्स नंबर पर भेजने से मना कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह सुनिश्चित करेगा कि सीपीसी पर आईटीआर 5 की प्राप्ति न होने के संदर्भ में कोई शिकायत नहीं हो। अगर दस्तावेज सीपीसी को प्राप्त नहीं होता है तो करदाता के पास यह बताने के लिये दस्तावेजी साक्ष्य होंगे कि उसने आईटीआर 5 डाक से सीपीसी के जरिए भेजा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने हाल ही में कहा है कि वह ई-फाइलिंग प्रणाली को सरलीकृत बना रहा है क्योंकि आनलाइन कर रिटर्न भरने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है और विभाग इससे उत्साहित है।
चालू वित्त वर्ष में इससे पूर्व वित्त वर्ष के मुकाबले ई-फाइलिंग रिटर्न में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं ई-फाइलिंग की हार्ड कापी डाक से भेजने में होने वाली समस्यों को दूर करने के लिये आयकर विभाग करदाताओं के लिये इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर सुविधा लाने की भी योजना बना रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अगले वित्त वर्ष 2014-15 के अंत से नई व्यवस्था लाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत आनलाइन रिटर्न भरने वालों को हार्ड कापी डाक से भेजने की जरूरत नहीं होगी।


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