Monday, June 2, 2014

मजबूरी में ही लें पीएफ से लोन

सैलरीड लोग हर महीने ईपीएफ में कुछ रकम जमा कराते हैं। मोटे तौर पर माना जाता है कि पीएफ में जमा रकम रिटायरमेंट के बाद के लिए होती है और यह पैसा उसी वक्त निकालना चाहिए। लेकिन अगर कभी आप ऐसी परिस्थिति में फंसें कि आपको अचानक पैसे की जरूरत आ पड़े तो ईपीएफ की रकम आप पहले भी निकाल सकते हैं।
रोहित  छह साल से एक कंपनी में काम कर रहे हैं। उन्होंने तीन साल पहले एक फ्लैट बुक कराया था और पजेशन मिलने वाला था। पजेशन के वक्त जो रकम दी जानी थी, उसका इंतजाम उन्होंने करके रखा था, लेकिन फाइनल पेमेंट के वक्त बिल्डर ने उन पर ब्याज डाल दिया, जिससे उन्हें करीब एक लाख रुपए की कमी पड़ गई। संजय 14 फीसदी की दर पर पर्सनल लोन लेने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन तभी उनके एक दोस्त ने सुझाया कि वह अपने पीएफ से पैसा निकालकर बिल्डर को दे सकते हैं और पर्सनल लोन के भारी भरकम ब्याज से बच सकते हैं। संजय को आइडिया पसंद आया। उन्होंने पीएफ से विद्ड्रॉल किया और बिल्डर का पैसा चुका दिया।
हालांकि एक और काम संजय को करना चाहिए था, ताकि कुछ रकम आड़े वक्त के लिए सेफ रहे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। पीएफ से निकाली गई इस रकम की भरपाई के ऑप्शन पर भी उन्हें सोचना चाहिए था। जी हां, इसकी भरपाई के लिए आप अपनी इच्छा से हर महीने कुछ रकम वीपीएफ में जमा करा सकते हैं। यह रकम पीएफ के रूप में काटी जा रही रकम के अतिरिक्त होगी। कुछ सालों के बाद आपने जो पैसा पीएफ से निकाला था, वीपीएफ के जरिये जमा हो रही रकम उसकी भरपाई कर देगी और आपकी सेविंग फिर से सही हो जाएगी। यहां यह जानना भी जरूरी है कि पीएफ से पैसा निकालने के बारे में तभी सोचें, जब कोई ऑप्शन काम न कर रहा हो। बार-बार ऐसा करने से बचें।
इन हालात में कर सकते हैं विद्ड्रॉल
1. एजुकेशन और शादी
2. प्लॉट खरीदने के लिए
3. फ्लैट या घर की खरीद या निर्माण के लिए
4. होम लोन का रीपेमेंट
5. मेडिकल संबंधी खर्च के लिए
शादी और एजुकेशन शर्त
- कम से कम सात साल की नौकरी हो गई हो।
- भाई, बहन या बच्चों की शादी के लिए पैसा निकाल सकते हैं। बात एजुकेशन की है तो अपनी और बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा निकाला जा सकता है।
- शादी या एजुकेशन जो भी कारण है, उसका सबूत देना होगा। शादी का कार्ड या एजुकेशन फीस को दर्शाता कोई डॉक्यूमेंट।
कितनी रकम, कितनी बार 
- जिस डेट में पैसे निकाल रहे हैं, उस डेट तक पीएफ में आपकी जो भी कुल रकम जमा है, उसका आधा आप विदड्रॉ कर सकते हैं।
- पूरी सर्विस के दौरान बस तीन बार ही इस तरह से विदड्रॉ किया जा सकता है।
प्लॉट खरीदने के लिए शर्त
- कम से कम पांच साल की नौकरी हो गई हो।
- जो प्लॉट लेने जा रहे हैं, वह आपके नाम या आपके पार्टनर के नाम या जॉइंटली रजिस्टर्ड हो।
कितनी रकम, कितनी बार 
- जब आप पैसा निकाल रहे हैं, उस वक्त आपकी जितनी मासिक सैलरी है, उसकी अधिकतम 24 गुनी रकम आप निकाल सकते हैं।
- पूरे सेवाकाल में बस एक बार इस सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं।
फ्लैट या घर के लिए शर्त
- कम से कम पांच साल की नौकरी हो गई हो।
- जो फ्लैट या घर लेने जा रहे हैं, वह आपके या आपके पार्टनर के नाम या जॉइंटली रजिस्टर्ड होना चाहिए।
कितनी रकम, कितनी बार
- जब आप पैसा निकाल रहे हैं, उस वक्त आपकी जितनी मासिक सैलरी है, उसकी अधिकतम 36 गुनी रकम आप निकाल सकते हैं।
- पूरे सेवाकाल में बस एक बार इस सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं।
होम लोन का रीपेमेंट शर्त
- कम से कम 10 साल की नौकरी हो गई हो।
- जिस फ्लैट या घर पर लिए गए होम लोन का रीपेमेंट करने वाले हैं, वह आपके या आपके पार्टनर के नाम या जॉइंटली रजिस्टर्ड होना चाहिए।
कितनी रकम, कितनी बार
- जब आप पैसा निकाल रहे हैं, उस वक्त आपकी जितनी मासिक सैलरी है, उसकी अधिकतम 36 गुनी रकम आप निकाल सकते हैं।
- पूरे सेवाकाल में बस एक बार इस सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं।
मेडिकल खर्च शर्त
- इलाज अपना, पार्टनर का, बच्चों का या पैरंट्स का हो रहा हो, तो पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं।
- सर्विस कितने साल की हो, इस पर कोई बंधन नहीं है।
- हॉस्पिटलाइजेशन का प्रूफ और उस समय के दौरान ली गई छुट्टियों का प्रूफ दिखाना होगा।
- ईएसआई या एम्प्लॉयर का दिया गया यह सर्टिफिकेट कि एंप्लॉयी को ईएसआई की सुविधा नहीं मिलती, दिखाना होगा।
कितनी रकम, कितनी बार
- मासिक सैलरी का छह गुना और पीएफ में जमा रकम में से जो भी कम होगा, उतनी रकम निकाली जा सकती है।
- पूरे सेवाकाल में कितनी भी बार इस सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं।
टैक्स का टंटा
अगर पांच साल की सर्विस से पहले पीएफ से पैसे निकाल रहे हैं, तो पीएफ से निकाली गई यह रकम एंप्लॉयी के हाथों में टैक्सेबल होगी। पांच साल की सर्विस पूरी होने के बाद रकम निकाल रहे हैं, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

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